पटनाः पटना हाई कोर्ट ने रिट दायर करने वाले सभी याचिकाकर्ताओं को 1 जून 2023 तक फार्मासिस्ट बहाली के लिये आवेदन करने की छूट दी है. चीफ जस्टिस केवी चन्द्रन और जस्टिस मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने अर्जेश राज एवं अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की. हाई कोर्ट ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को इन सभी का आवेदन लेने का आदेश दिया है.
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क्या है मामलाः आवेदक के वकील प्रशांत सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि बी फार्म योग्यता वाले उम्मीदवारों को बहाली में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है. जबकि बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियम 2014 के नियम 6 के तहत बी.फार्मा और एम.फार्मा की योग्यता वाले उम्मीदवार भी बहाली के लिये पात्रता रखते हैं. उनका कहना था कि नियमों में प्रावधान है कि डी.फार्मा पाठ्यक्रम के सभी तीन वर्षों में उत्तीर्ण उम्मीदवार फार्मासिस्ट के रूप में नियुक्त के लिए आवेदन कर सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुनवाईः उन्होंने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के एक फैसला के अनुसार डी.फार्मा पाठ्यक्रम के उत्तीर्ण उम्मीदवार ही फार्मासिस्ट के पद पर बहाल हो सकते हैं. बगैर डी.फार्मा के बी.फार्मा और एम.फार्मा की उच्च डिग्री वाले उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं. यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियम 2014 के नियम 6 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया.
गर्मी छुट्टी के कारण तिथि बढ़ीः साथ ही कहा कि फार्मासिस्ट बहाली के आवेदन पत्र जमा करने के अंतिम तिथि तक फैसला करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बी.फार्मा वाले आवेदकों का आवेदन लेने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने का आदेश दे सकता है. कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आवेदन करने की तिथि आगे बढ़ा दी. गौरतलब है कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई 2023 है. हाई कोर्ट में 19 मई 2023 के बाद गर्मी की छुट्टी हो जाएगी. इतने कम समय में इस मामले पर सभी पक्षों का दलील सुन फैसला देना संभव नहीं है. कोर्ट ने केस दायर करने वाले सभी आवेदकों को 1 जून,2023 तक आवेदन करने की छूट दी है.