पटना: पटना हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो के आरोपी श्रीकांत मंडल को जमानत देने से इंकार कर दिया. जस्टिस शिवाजी पांडेय ने कम उम्र होने के आधार को ठुकराते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी. वहीं, कोर्ट ने अभियुक्त को फिलहाल कम से कम 6 महीने जेल में रहने का आदेश दिया.
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हालांकि, दुष्कर्म मामले में दो लड़को को अभियुक्त बनाया गया था. लेकिन एक अभियुक्त के नाबालिग होने के आधार पर निचली अदालत ने पहले ही जमानत दे दी थी.
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बता दें कि दुष्कर्म की घटना को लेकर बांका महिला थाना में 9 दिसंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. प्राथिमकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि गांव के दो लड़के सोहन और श्रीकांत मंडल ने उसके साथ ईंट भट्ठा ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया.