पटना: पटना हाईकोर्ट ने बेली रोड में म्यूजियम के सामने ऑफिसर्स फ्लैट के पास बनी दुकानों को तोड़ने के प्रशासनिक आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने एसडीओ, पटना की दुकानों को तोड़ने संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है. इस बाबत कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है.
कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि 16 अगस्त को एसडीओ ने ऑफिसर्स फ्लैट के पास बनी अवैध दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया था. लाउडस्पीकर से दिए गए इस आदेश की पहले कोई जानकारी नहीं दी गई. वहीं, बिना नोटिस के ये पूरी कार्रवाई की जा रही है.
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नालंदाः दो दिनों से गायब लड़की का शव बरामद, अपराधियों ने गोली मारकर फेंका#Bihar #Nalanda https://t.co/LUfO8YfIy8
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23 सालों से हैं दुकानें
याचिकाकर्ता के मुताबिक जिन दुकानों को तोड़ने की बात की जा रही है. वो सन 1998 से वहां हैं. दुकानदार 23 सालों से वहां अपनी दुकान चला रहे हैं. कोर्ट में दी गई दलीलों के मद्देनजर कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए दुकानों को तोड़ने पर रोक लगा दी है.