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पटना: HC ने म्यूजियम के सामने बनी दुकानों को तोड़ने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

बिना नोटिस के वहां बनी दुकानों को तोड़ने के आदेश पर कोर्ट ने सुनावाई करते हुए रोक लगा दी है. वहीं, याचिकाकर्ताओं के मुताबिक दुकानदार 23 सालों से वहां अपनी दुकान चला रहे हैं.

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Published : Aug 17, 2019, 7:44 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बेली रोड में म्यूजियम के सामने ऑफिसर्स फ्लैट के पास बनी दुकानों को तोड़ने के प्रशासनिक आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने एसडीओ, पटना की दुकानों को तोड़ने संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है. इस बाबत कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है.

कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि 16 अगस्त को एसडीओ ने ऑफिसर्स फ्लैट के पास बनी अवैध दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया था. लाउडस्पीकर से दिए गए इस आदेश की पहले कोई जानकारी नहीं दी गई. वहीं, बिना नोटिस के ये पूरी कार्रवाई की जा रही है.

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23 सालों से हैं दुकानें
याचिकाकर्ता के मुताबिक जिन दुकानों को तोड़ने की बात की जा रही है. वो सन 1998 से वहां हैं. दुकानदार 23 सालों से वहां अपनी दुकान चला रहे हैं. कोर्ट में दी गई दलीलों के मद्देनजर कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए दुकानों को तोड़ने पर रोक लगा दी है.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने बेली रोड में म्यूजियम के सामने ऑफिसर्स फ्लैट के पास बनी दुकानों को तोड़ने के प्रशासनिक आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है. जस्टिस मोहित कुमार शाह ने एसडीओ, पटना की दुकानों को तोड़ने संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है. इस बाबत कोर्ट ने सरकार से जवाब भी मांगा है.

कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि 16 अगस्त को एसडीओ ने ऑफिसर्स फ्लैट के पास बनी अवैध दुकानों को तोड़ने का आदेश दिया था. लाउडस्पीकर से दिए गए इस आदेश की पहले कोई जानकारी नहीं दी गई. वहीं, बिना नोटिस के ये पूरी कार्रवाई की जा रही है.

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23 सालों से हैं दुकानें
याचिकाकर्ता के मुताबिक जिन दुकानों को तोड़ने की बात की जा रही है. वो सन 1998 से वहां हैं. दुकानदार 23 सालों से वहां अपनी दुकान चला रहे हैं. कोर्ट में दी गई दलीलों के मद्देनजर कोर्ट ने अपना आदेश सुनाते हुए दुकानों को तोड़ने पर रोक लगा दी है.

[17/08, 17:29] Anand Verma: पटना हाई कोर्ट ने बेली रोड में  म्यूजियम के सामने ऑफिसर्स फ्लैट के पास बने दुकानों को तोड़ने के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया है।जस्टिस मोहित कुमार शाह ने एसडीओ,पटना के दुकानों को तोड़ने संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली  याचिका पर सुनवाई की।कोर्ट ने एसडीओ के द्वारा दुकान तोड़ने के आदेश पर रोक लगाते हुए  सरकार से 27 अगस्त तक जवाब मांगा है।
कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि16 अगस्त को लाउडस्पीकर लगाकर एसडीओ द्वारा  दुकानदारों को अवैध दुकानें तोड़ने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ताओ  ओर से अदालत को बताया गया कि बिना नोटिस दिए इन दुकानदारों के दुकानों को तोड़ने का आदेश एसडीओ द्वारा दिया गया है।ये सभी दुकानदार वर्ष 1998 से वहां अपना दुकान चला रहे हैं।
[17/08, 17:30] Anand Verma: Slug.  SDO,Patna order stayed.
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