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पटना हाईकोर्ट ने रेरा प्राधिकरण को जारी किया नोटिस, अगली सुनवाई 5 दिसंबर को - जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद

पटना हाईकोर्ट ने फ्लैट ख़रीददारों से ठगी के मामले पर रेरा प्राधिकरण को नोटिस जारी किया है. साथ ही मामले में खरीददारों की प्राथमिकी को थानों में क्यों नहीं दर्ज की गई इस बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया. इस मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
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Published : Nov 17, 2022, 11:09 PM IST

पटनाः हाईकोर्ट ने फ्लैट ख़रीददारों (Patna High Court News) से ठगी के मामले पर रेरा प्राधिकरण को नोटिस (notice to RERA authority) जारी किया है. हाईकोर्ट ने रेरा से दो सप्ताह के भीतर बताने के लिए कहा कि प्राधिकरण द्वारा अग्रणी ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज़ एवं अन्य बिल्डरों के ख़िलाफ़ कितने शिकायत दर्ज किए गए हैं. उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है.

यह भी पढ़ेंः बिहार के नगर निकायों में आरक्षित सीटों पर नहीं होंगे चुनाव, पटना हाईकोर्ट की रोक

प्राथमिकी लेकर निर्देशः जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajeev Ranjan Prasad) ने एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को अपना हलफनामा दायर कर बताने के लिए कहा कि आख़िर घर खरीददारों की प्राथमिकी को थानों में क्यों नहीं दर्ज की जा रही है. मामले में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने जबाव मांगा है.

परियोजना शुरू बिना लोन स्वीकृतः याचिकाकर्ता के वकील पुनीत कुमार ने अदालत को बताया कि परियोजना शुरू नहीं होने के बावजूद इंडियन ओवरसीज बैंक, पटना ने लगभग दो सौ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत और वितरित किया है. इस पर हाईकोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक के शाखा प्रबंधक, अनीसाबाद को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. वहीं हाईकोर्ट ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.

पटनाः हाईकोर्ट ने फ्लैट ख़रीददारों (Patna High Court News) से ठगी के मामले पर रेरा प्राधिकरण को नोटिस (notice to RERA authority) जारी किया है. हाईकोर्ट ने रेरा से दो सप्ताह के भीतर बताने के लिए कहा कि प्राधिकरण द्वारा अग्रणी ग्रुप ऑफ़ कम्पनीज़ एवं अन्य बिल्डरों के ख़िलाफ़ कितने शिकायत दर्ज किए गए हैं. उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है.

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प्राथमिकी लेकर निर्देशः जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajeev Ranjan Prasad) ने एक आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर पुलिस महानिदेशक बिहार, पटना को अपना हलफनामा दायर कर बताने के लिए कहा कि आख़िर घर खरीददारों की प्राथमिकी को थानों में क्यों नहीं दर्ज की जा रही है. मामले में जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने जबाव मांगा है.

परियोजना शुरू बिना लोन स्वीकृतः याचिकाकर्ता के वकील पुनीत कुमार ने अदालत को बताया कि परियोजना शुरू नहीं होने के बावजूद इंडियन ओवरसीज बैंक, पटना ने लगभग दो सौ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण स्वीकृत और वितरित किया है. इस पर हाईकोर्ट ने इंडियन ओवरसीज बैंक के शाखा प्रबंधक, अनीसाबाद को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है. वहीं हाईकोर्ट ने बताया कि इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी.

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