पटनाः बिहार के वैशाली और नालंदा में चल रहे 49 ईंट भट्ठो कों बंद करने का आदेश दिया गया. ईंट भट्ठा को लेकर पटना हाईकोर्ट की सुनवाई में दोनों जिलों के डीएम को आदेश जारी किया है. पटना हाईकोर्ट के जीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई की. सुनवाई के बाद कोर्ट ने 23 पन्नों का आदेश पत्र जारी किया है. जिलों के डीएम को दोनों जिले में चल रहे ईंट-भट्ठो को बंद करने का आदेश दिया है.
यह भी पढ़ेंः Patna High Court: बिहार में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को विचार करने का दिया आदेश
फ्लाई ऐस ब्रिक्स में बदलने का आदेशः हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ईंट्ठो को फ्लाई ऐस ब्रिक्स में बदलने के बारे में डीएम को कार्रवाई का आदेश दिया है. इसके लिए लोगों को भी जागरूक करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने डीएम से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिये हर तरह के कार्रवाई करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह से ईंट-भट्ठो के कारण वायू प्रदूषण बढ़ गया है, जिसपर कंट्रोल करना जरूरी है. हाईकोर्ट की इस सुनवाई के बाद से ईंट-भट्ठा संचालक के सामने कई सारी समस्या आ गई है.
पर्यावरण कानून का पालन जरूरीः सुनवाई के बाद कोर्ट के आदेश की प्रति को दोनों जिले के डीएम को भेजने का आदेश दिया है. कहा कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर पर्यावरण कानून का पालन करने जरूरी है. इसके पूर्व कोर्ट के द्वारा बताया गया कि पर्यावरण वन एवं वातवरण बदलाव विभाग की ओर से थर्मल पावर प्लांट के तीन सौ किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कामों में फ्लाई ऐस ब्रिक्स का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है. इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचेगा. कोर्ट के आदेश के अनुसार वैशाली और नालंदा में ईंट भट्ठा बंद होगा, इसको लेकर संचालकों के सामने समस्या आएगी.