पटनाः पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के खिलाफ कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. जस्टिस पीवी बजंत्री की खंडपीठ ने यह आदेश जारी किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी.
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कोर्ट ने क्या कहाः हाईकोर्ट ने केके पाठक को आज 13 जुलाई, 2023 को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होने का आदेश दिया था. लेकिन किसी कारणवश केके पाठक स्वयं उपस्थित नहीं होकर,अपने वकील के जरिए हाजिर हुए. कोर्ट ने इसे आदेश की अवमानना करार देते हुए उनकी हाजिरी को सुनिश्चित करने हेतु जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया है.
क्या है मामलाः अपर मुख्य शिक्षा सचिव के अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने बताया कि केके पाठक ने जून 2023 में अपने पद पर योगदान दिया है. नालंदा जिला के एक शिक्षक घनश्याम प्रसाद सिंह को हेड मास्टर के पद पर प्रोन्नत का आदेश जारी किया गया था. अपर मुख्य सचिव पाठक ने नालंदा के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिख कर आदेश का पालन किये जाने का निर्देश दिया था. जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालंदा ने आदेश का पालन कर विभाग को सूचित किया है. उस शिक्षक ने भी आदेश के अनुपालन होने का स्वीकार किया है.
विवादों से रहा है नाताः बता दें कि केके पाठक अक्सर विवादों में रहते हैं. हाल ही में शिक्षा विभाग में उन्होंने योगदान दिया है. जिसके बाद महादलित टोले के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति कम होने पर शिक्षकों के वेतन काटने का आदेश दिया था. इसी आदेश के बाद शिक्षा मंत्री से उनका विवाद शुरू हुआ जो काफी तूल पकड़ा. मुख्यमंत्री को मंत्री और अपर सचिव के बीच हस्तक्षेप करनी पड़ी. 11 जुलाई को पटना में आंदोलन में शामिल रहे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिया है. यह मामला भी तूल पकड़ रहा है.