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1200 से अधिक सहायक अभियंता की बहाली का रास्ता साफ, HC में सिंगल बेंच का आदेश रद्द - सहायक अभियंता बहाली न्यूज

पटना हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता की बहाली का रास्ता साफ कर दिया है. बता दें डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश को रद्द कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि नए एक्सपर्ट कमिटी बैठाने की जरूरत नहीं है.

Patna High Court
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Published : Jan 5, 2021, 7:10 PM IST

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग की अपील को स्वीकार करते हुए राज्य में 1200 से भी ज्यादा सहायक अभियंता की बहाली का रास्ता पटना हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है. जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने बीपीएससी की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे आज कोर्ट ने सुनाया.

'एक्सपर्ट कमिटी की जरूरत नहीं'
पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए ली गयी पीटी परीक्षा के मॉडल एन्सर और रिजल्ट का फिर से मूल्यांकन के लिए नए एक्सपर्ट कमिटी बैठाने की जरूरत नहीं है.

ये भी पढ़ें: पटना: नाबालिग लड़की को 3 दिनों तक पुलिस स्टेशन में रखने पर HC सख्त, मांगी रिपोर्ट

बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ
बता दें, 26 मार्च 2019 को (मुख्य परीक्षा के ठीक पूर्व) जस्टिस आशुतोष कुमार ने आयोग को आदेश दिया था कि जिन चार प्रश्नों के मॉडल उत्तर को याचिकाकर्ताओं ने इंजीनियरिंग के ऑथोरिटी किताबों का रेफरेंस देते हुए गलत होने का दावा किया था. उनकी जांच एक अलग एक्सपर्ट कमिटी से करवाई जाए. लेकिन डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के इस आदेश को रद्द करते हुए बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया.

पटना: बिहार लोक सेवा आयोग की अपील को स्वीकार करते हुए राज्य में 1200 से भी ज्यादा सहायक अभियंता की बहाली का रास्ता पटना हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है. जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने बीपीएससी की अपील पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था. जिसे आज कोर्ट ने सुनाया.

'एक्सपर्ट कमिटी की जरूरत नहीं'
पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सहायक अभियंताओं की बहाली के लिए ली गयी पीटी परीक्षा के मॉडल एन्सर और रिजल्ट का फिर से मूल्यांकन के लिए नए एक्सपर्ट कमिटी बैठाने की जरूरत नहीं है.

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बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ
बता दें, 26 मार्च 2019 को (मुख्य परीक्षा के ठीक पूर्व) जस्टिस आशुतोष कुमार ने आयोग को आदेश दिया था कि जिन चार प्रश्नों के मॉडल उत्तर को याचिकाकर्ताओं ने इंजीनियरिंग के ऑथोरिटी किताबों का रेफरेंस देते हुए गलत होने का दावा किया था. उनकी जांच एक अलग एक्सपर्ट कमिटी से करवाई जाए. लेकिन डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के इस आदेश को रद्द करते हुए बहाली प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया.

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