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विष्णुपद मंदिर मामला: पटना HC ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड से मांगा जवाब

पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

पटना हाई कोर्ट
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Published : Aug 17, 2020, 6:40 PM IST

पटना: गया के विष्णुपद मंदिर की स्थिति और विकास के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को विस्तृत जानकारी मंगलवार तक देने का निर्देश दिया है. प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

दरअसल, गया का विष्णुपद भगवान विष्णु का विख्यात मन्दिर है. जहां हर साल बड़ी संख्या में हिन्दू तीर्थ करने आते हैं. इस मंदिर की सही तरीके से देखभाल करने के लिए वहां जो व्यवस्था है कोर्ट ने उसकी पूरी जानकारी बोर्ड से मांगी है. इस मामले पर मंगलवार को फिर सुनवाई की जाएगी.

ट्रिब्यूनलों पर पटना हाई कोर्ट सख्त
इसके अलावा दूसरे मामले में पटना हाइकोर्ट ने राज्य में कार्य कर रहे विभिन्न ट्रिब्यूनलों के संबंध राज्य सरकार को विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है. वेटेरन फोरम और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को इन ट्रिब्यूनलों में रिक्त पड़े पदों, कार्य कर रहे न्यायाधीशों, स्टॉफ, अन्य व्यवस्था के बारे में अगली सुनवाई में बताने को कहा है.

कोर्ट ने मांगा ब्यौरा
साथ ही कोर्ट ने इन ट्रिब्यूनलों में सुनवाई के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा भी साल-दर-साल पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. इसी मामले में कोर्ट को बताया गया कि बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को आवंटित दो फ्लैटों में से एक फ्लैट ही हस्तांतरित किया गया है. इससे पूर्व राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस ट्रिब्यूनल के कार्य करने के लिए दो फ्लैट आवंटित किए गए हैं. मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना: गया के विष्णुपद मंदिर की स्थिति और विकास के मामले पर पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को विस्तृत जानकारी मंगलवार तक देने का निर्देश दिया है. प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

दरअसल, गया का विष्णुपद भगवान विष्णु का विख्यात मन्दिर है. जहां हर साल बड़ी संख्या में हिन्दू तीर्थ करने आते हैं. इस मंदिर की सही तरीके से देखभाल करने के लिए वहां जो व्यवस्था है कोर्ट ने उसकी पूरी जानकारी बोर्ड से मांगी है. इस मामले पर मंगलवार को फिर सुनवाई की जाएगी.

ट्रिब्यूनलों पर पटना हाई कोर्ट सख्त
इसके अलावा दूसरे मामले में पटना हाइकोर्ट ने राज्य में कार्य कर रहे विभिन्न ट्रिब्यूनलों के संबंध राज्य सरकार को विस्तृत जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है. वेटेरन फोरम और अन्य की जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को इन ट्रिब्यूनलों में रिक्त पड़े पदों, कार्य कर रहे न्यायाधीशों, स्टॉफ, अन्य व्यवस्था के बारे में अगली सुनवाई में बताने को कहा है.

कोर्ट ने मांगा ब्यौरा
साथ ही कोर्ट ने इन ट्रिब्यूनलों में सुनवाई के लिए लंबित मामलों का ब्यौरा भी साल-दर-साल पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है. इसी मामले में कोर्ट को बताया गया कि बिहार ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल को आवंटित दो फ्लैटों में से एक फ्लैट ही हस्तांतरित किया गया है. इससे पूर्व राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि इस ट्रिब्यूनल के कार्य करने के लिए दो फ्लैट आवंटित किए गए हैं. मामले पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद की जाएगी.

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