पटना : पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने राज्य के पूर्व एवं वर्तमान सांसदों, विधायकों के विरुद्ध लंबित आपराधिक मुकदमों (Pending Cases Of MP MLAs In Bihar) के निष्पादन हेतु गृह विभाग के प्रधान सचिव को तीन सप्ताह में हलफनामा देने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के समक्ष वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सुनवाई की गयी.
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लंबित मुकदमों में जल्द गवाह पेश करने का दिया था निर्देश : हाईकोर्ट ने वर्तमान और पूर्व एमपी व एमएलए के विरुद्ध आपराधिक मामलों से संबंधित पूरी जानकारी सरकार से मांगी है. पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए राज्य के डीजीपी को अभियोजन के डायरेक्टर के साथ अविलंब बैठक करके गवाही के लिए लंबित मुकदमों में जल्द गवाह पेश करने को कहा था. इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा दायर विस्तृत हलफनामें में इनके विरुद्ध लंबित मुकदमों के संबंध में चार्ज फ्रेमिंग, गवाही व बहस की स्थिति के संबंध में जानकारी दी गई थी.
कुल 598 आपराधिक मुकदमें लंबित : राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया था कि वर्तमान व पूर्व एमपी और एमएलए के विरुद्ध कुल 598 आपराधिक मुकदमें लंबित है. जिसमें अधिकतर केस में अनुसंधान पूरा हो गया है. लगभग 78 आपराधिक मुकदमों में अनुसंधान लंबित है. इस मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी.