पटना : पटना हाई कोर्ट ने एनएच 80 (मुंगेर से मिर्जापुर चौकी) के निर्माण में हो रहे विलम्ब के मामले पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) एवं जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने प्रणव कुमार झा की लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यदि संभव हो तो संबंधित पदाधिकारी इस एनएच के री-अलाइनमेंट के लिए कोई समाधान निकालें, ताकि पक्के मकानों को टूटने से बचाया जा सके.
एलिवेटेड रोड बनाने के संबंध में मांगा जवाब : कोर्ट को बताया गया कि इस एनएच के निर्माण में 2.5 किलोमीटर में स्थित करीब 80 पक्का मकानों को ध्वस्त करना पड़ेगा. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि जहां अतिक्रमण है, वहां एनएचएआई एलिवेटेड रोड बनाने के संबंध में जवाब दे. याचिका की सुनवाई के दौरान भू- स्वामियों की तरफ से बताया गया कि भू-अधिग्रहण में उन्हें जमीन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने संबंधित जिलाधिकारी को सुनिश्चित करने के लिए कहा कि मुआवजा राशि का वितरण कैम्प लगा कर दिया जा सके.
'नियमित भूअर्जन पदाधिकारी के नहीं रहने से समस्या' : कोर्ट ने इस एनएच के निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण नहीं किये जाने पर जिला भूअर्जन पदाधिकारी को जमीन अधिग्रहण का काम जल्द पूरा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान हल करने का निर्देश दिया. गौरतलब है कि अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार ने कोर्ट को बताया था कि मुंगेर जिला में नियमित भूअर्जन पदाधिकारी के नहीं रहने से राष्ट्रीय राज मार्ग के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो रही हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 23 फरवरी, 2023 को होगी.