पटना : पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) में पटना के जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा समेत राज्य के अन्य हवाईअड्डों के विस्तार और विकास के मामले पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य के सभी हवाईअड्डों की समस्यायों, विकास और विस्तार के मामले पर अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया है.
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ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट को लेकर मांगा गया था जवाब : पिछली सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बिहार के विभिन्न हवाईअड्डों के विकास और विस्तार से जुड़ी समस्यायों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. इनमें भूमि से सम्बंधित काफी मामले थे. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले में स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने का निर्देश दिया था. ये जनहित याचिकाएं गौरव सिंह व अन्य द्वारा की गई है.
बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की आवश्यकता : पूर्व की सुनवाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा था कि कई राज्यों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट (Greenfield airport in Bihar) बनाए जाने की आवश्यकता है. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता अर्चना शाही ने बताया था कि गया एयरपोर्ट के विकास के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है. लेकिन अभी तक गया एयरपोर्ट का विकास कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है.
26 सितंबर को अगली सुनवाई : कोर्ट को बताया गया था कि राज्य में पटना के जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा,.भागलपुर व अन्य हवाईअड्डे हैं. लेकिन इन एयरपोर्ट पर बहुत सारी आधुनिक सुविधाओं के अभाव एवं सुरक्षा की समस्याएं भी हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.