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पटना के नए बस स्टैंड के सड़क व नाला निर्माण को लेकर HC ने हुडको को बनाया पार्टी, नवंबर में होगी सुनवाई - ईटीव भारत न्यूज

पटना में निर्मित नए बस स्टैंड तक जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय स्थिति को लेकर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अब हुडको को पार्टी बनाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई नवंबर में होगी. पढ़ें पूरी खबर..

पटना हाईकोर्ट
पटना हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Oct 13, 2023, 8:51 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना में निर्मित नये बस स्टैंड जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई करते हुए हुडको को पार्टी बनाया. याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि सड़क व नालों के निर्माण लिए 9.60 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी, लेकिन अभी इस धनराशि के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलना शेष है.

ये भी पढ़ें : Patna High Court : पटना के नये बस स्टैंड जाने वाली सड़क और नालों की अव्यवस्था पर दो सप्ताह बाद होगी सुनवाई

सड़क निर्माण पूरा नहीं होने पर मांगा था जवाब :पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा गया था कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है या नहीं. कोर्ट ने ये भी बताने को कहा था कि अगर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ,तो क्यों नहीं हुआ. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस सड़क व नालों के निर्माण के लिए 2021 में ही धनराशि जारी कर दी गयी थी. ये योजना तकनीकी समिति के प्रस्ताव पारित करने के लिए 8 जून 2021 को भेजा था. फिर नगर निगम की ओर से बताया गया कि अगस्त,2023 को पुनः तकनीक समिति को भेजा गया है.

बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव : अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि आम लोगों को बस स्टैंड में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये योजना लाल फीताशाही का शिकार हो गई है. उन्होंने बताया कि ये बस स्टैंड काफी बड़ा है. जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बसें आती जाती है. बड़ी तादाद में यात्रीगण इस बस स्टैंड में बस पकड़ने आते है. इसके बावजूद इस बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है. यहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है. सड़कों की हालत खराब होने के कारण यात्रियों को बस स्टैंड में आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

बरसात के दिनों हो जाता है जलजमाव : संजीव मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बरसात के मौसम में बस स्टैंड में जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है. इस कारण यात्रियों को काफी मुश्किलें होती है. जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है. इस मामले पर कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अंकिता कुमारी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया. इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई नवंबर,2023 में की जाएगी.

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राजधानी पटना में निर्मित नये बस स्टैंड जाने वाली सड़क और नालों की दयनीय हालात पर सुनवाई करते हुए हुडको को पार्टी बनाया. याचिकाकर्ता संजय कुमार टेकरीवाल की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट को बताया गया कि सड़क व नालों के निर्माण लिए 9.60 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी, लेकिन अभी इस धनराशि के लिए वित्तीय स्वीकृति मिलना शेष है.

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सड़क निर्माण पूरा नहीं होने पर मांगा था जवाब :पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकार को ये बताने को कहा गया था कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा हुआ है या नहीं. कोर्ट ने ये भी बताने को कहा था कि अगर सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हुआ,तो क्यों नहीं हुआ. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि इस सड़क व नालों के निर्माण के लिए 2021 में ही धनराशि जारी कर दी गयी थी. ये योजना तकनीकी समिति के प्रस्ताव पारित करने के लिए 8 जून 2021 को भेजा था. फिर नगर निगम की ओर से बताया गया कि अगस्त,2023 को पुनः तकनीक समिति को भेजा गया है.

बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव : अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि आम लोगों को बस स्टैंड में बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण भयंकर कष्टों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये योजना लाल फीताशाही का शिकार हो गई है. उन्होंने बताया कि ये बस स्टैंड काफी बड़ा है. जहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से बसें आती जाती है. बड़ी तादाद में यात्रीगण इस बस स्टैंड में बस पकड़ने आते है. इसके बावजूद इस बस स्टैंड की हालत काफी दयनीय है. यहां बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है. सड़कों की हालत खराब होने के कारण यात्रियों को बस स्टैंड में आने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है.

बरसात के दिनों हो जाता है जलजमाव : संजीव मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि बरसात के मौसम में बस स्टैंड में जलजमाव की भी भीषण समस्या होती है. इस कारण यात्रियों को काफी मुश्किलें होती है. जल निकासी की सही व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी समय तक जलजमाव की समस्या बरकरार रहती है. इस मामले पर कोर्ट के समक्ष अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्रा व अंकिता कुमारी याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष प्रस्तुत किया. इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई नवंबर,2023 में की जाएगी.

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