पटना: हाईकोर्ट (Patna High Court) ने एक अहम फैसले में बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया से रोक हटा ली है. जस्टिस ए अमानुल्लाह की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को जारी रख सकती है, लेकिन इनकी बहाली अपील याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी.
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गौरतलब है कि 15 सितम्बर 2022 को एक अन्य खंडपीठ ने इन शिक्षकों के बहाली पर रोक लगा दिया था. राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रियदर्शी मातृ शरण ने बहस किया. ये मामला हाई स्कूलों शिक्षक नियोजन के छठे चरण से जुड़ा है. इसी वर्ष 09 फरवरी को पटना हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रीति, प्रिया एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फ़ैसला सुनाया था.