पटना: राजधानी के बिक्रम में मॉडल हाईवे ट्रामा सेंटर (Model Highway Trauma Center in Bikram) शुरू करने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई (Patna High Court Hearing on PIL) की. इस मामले पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए नोएडा स्थित हॉस्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को नोटिस जारी किया है.
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याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2002 में ही ट्रामा सेंटर बन कर तैयार हो गया था. न्यायालय इस अस्पताल में जनरल सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल मेडिकल डॉक्टरों, रेडियोग्राफर, प्रशिक्षित लैब टेक्नीशियन व नर्सिंग स्टाफ समेत अन्य आवश्यक मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ के पदों को भरने को लेकर आदेश देने का आग्रह किया है.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को तत्काल मेडिकल राहत और उपचार की जरूरत होती है. तत्काल मेडिकल उपचार मुहैया नहीं किये जाने की वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसे रोका जा सकता है. साथ ही इससे मृत्यु दर में कमी आयेगी. इतना ही नहीं, मेडिकल सुविधा समय पर उपलब्ध नहीं दिए जाने की वजह से लोग विकलांगता के शिकार हो जाते हैं.
ट्रामा सेंटर एक रेफरल अस्पताल के तौर पर भी काम करता है. इस ट्रामा सेंटर का उद्घाटन 3 नवंबर, 2001 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सी. पी. ठाकुर ने किया था. इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका पटना हाई कोर्ट में वर्ष 2004 में भी दायर की गई थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पटना के सिविल सर्जन को डॉक्टरों की तैनाती व पोस्टिंग किये जाने को लेकर 9 अगस्त 2004 को ही आदेश दिया था. इसके बाद भी फिलहाल ट्रामा सेंटर तो पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन ट्रामा सेंटर के परिसर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चंदन कुमार ने बताया कि इस ट्रामा सेंटर को चालू करने को लेकर याचिकाकर्ता ने 7 जून 2020 को प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था. ट्रामा सेंटर को बहाल करने को लेकर राज्यसभा के सांसद विवेक ठाकुर द्वारा राज्यसभा के सत्र में 23 मार्च 2021 को प्रश्न भी उठाया गया था.
इस इस मामले में कोर्ट को सहयोग करने के लिए कोर्ट ने अधिवक्ता पुरुषोत्तम कुमार दास को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है. इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी.
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