पटना: बिहार में अवैध रूप से चलने वाले ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के मामले पर पटना हाई कोर्ट (Patna High Court ) ने सुनवाई की. अनमोल कुमार की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ के सामने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत किया. कोर्ट ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Bihar State Pollution Control Board) द्वारा की गई कार्रवाई पर संतोष जाहिर किया, लेकिन कोर्ट इस सम्बन्ध में अगली सुनवाई में विस्तृत आदेश पारित करेगा.
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पिछली सुनवाई में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से कोर्ट को बताया गया कि अवैध रूप से चल रहे 102 ईट भट्टे को बंद करा दिया गया. साथ ही ये भी कोर्ट से ये भी कहा गया कि आगे अगर ऐसे अवैध रूप से ईंट भट्टे चालू पाये गए तो उन्हें तत्काल बंद करा दिया जाएगा. तथा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एमिकस क्यूरी अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया था कि राज्य में ईंट भट्ठे चलाने के क्रम में नियमों का खुला उल्लंघन किया गया. उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में तो ईट भट्टे ऐसे भी बंद ही रहते हैं. उन्होंने कहा कि इन ईंट भट्ठे से होने वाले प्रदूषण के कारण वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता हैं. इस मामले पर फिर अगली सुनवाई 29 नवंबर 2022 को की जाएगी.