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असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट में सुनवाई, हलफनामा दायर करने का निर्देश

मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चांसलर कार्यालय, यूजीसी और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2020 को होगी.

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Published : Nov 17, 2020, 10:53 AM IST

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पटनाः राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चांसलर कार्यालय, यूजीसी और राज्य सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

बहाली प्रक्रिया 2018 के प्रावधानों के अनुसार नहीं
शिकायतकर्ता जय प्रकाश नारायण की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए 21 सितंबर 2020 को विज्ञापन निकाला गया. इसमें चयन प्रक्रिया 2020 के नियम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के 2018 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है.

आर्टिकल 14 का हो रहा उल्लंघन
कोर्ट को बताया गया कि बिना परीक्षा के बहाली की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है. अधिवक्ता दीनू कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य में अन्य पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली जाती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में चयन के लिए परीक्षा का प्रावधान नहीं है.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चांसलर कार्यालय, यूजीसी और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2020 को होगी.

पटनाः राज्य के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चांसलर कार्यालय, यूजीसी और राज्य सरकार को इस मामले में हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

बहाली प्रक्रिया 2018 के प्रावधानों के अनुसार नहीं
शिकायतकर्ता जय प्रकाश नारायण की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की. कोर्ट को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालयों में 4638 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए 21 सितंबर 2020 को विज्ञापन निकाला गया. इसमें चयन प्रक्रिया 2020 के नियम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन के 2018 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है.

आर्टिकल 14 का हो रहा उल्लंघन
कोर्ट को बताया गया कि बिना परीक्षा के बहाली की प्रक्रिया भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का भी उल्लंघन है. अधिवक्ता दीनू कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य में अन्य पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा ली जाती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के बहाली में चयन के लिए परीक्षा का प्रावधान नहीं है.

इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चांसलर कार्यालय, यूजीसी और राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर 2020 को होगी.

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