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Patna High Court : ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर HC में सुनवाई, अवैध अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश - ईटीवी भारत न्यूज

पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के स्थापित करने और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई की. एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ (Bench of ACJ Justice CS Singh) ने इन मामलों पर सुनवाई राज्य सरकार को राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के आस पास अवैध अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
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Published : Feb 27, 2023, 6:43 PM IST

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के (Greenfield Airport in the State) स्थापित करने और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई की. एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई राज्य सरकार को राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के आस पास अवैध अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया. चार सप्ताह के बाद कोर्ट इसपर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया इस मामले में कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के सम्बंधित अधिकारी से सहयोग करेंगे.

ये भी पढ़ें : Patna High Court: कार से 200 एमएल शराब मिलने पर जब्ती के बाद गाड़ी की नीलामी, कार्रवाई से कोर्ट नाराज

सुनवाई में कोर्ट ने जानना चाहा कि एयरपोर्ट के लिए क्या प्लानिंग है: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ये बताने को कहा कि राज्य में नए एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले क्या कार्रवाई की गई. दोनों सरकार से पूछा गया है कि एयरपोर्ट के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने जानना चाहा था कि कार्यरत एयरपोर्ट पटना, गया, बिहटा और दरभंगा के एयरपोर्ट के विकास, विस्तार और सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की क्या योजना है. बहुत सारी सुविधाओं की कमी है. एयरपोर्ट के निर्माण के लिए और क्या-क्या किया जा रहा है.

चार सप्ताह बाद की जाएगी अगली सुनवाई: हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट बनाने के लिए पहले भी केंद्र की सरकार और स्टेट गर्वनमेंट को बिहार की राजधानी पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने को कहा था. तत्कालीन चीफ संजय करोल की खंडपीठ ने इस सम्बन्ध में अभिजीत कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने साफ-साफ लफ्जों में कहा था कि स्टेट की जनता को भयमुक्त एयरपोर्ट की यात्रा की सुविधा मिले जो यहां की जनता का हक है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

पटना : पटना हाईकोर्ट ने राज्य में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के (Greenfield Airport in the State) स्थापित करने और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई की. एसीजे जस्टिस सीएस सिंह की खंडपीठ ने इन मामलों पर सुनवाई राज्य सरकार को राज्य के एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों के आस पास अवैध अतिक्रमणों को हटाने का निर्देश दिया. चार सप्ताह के बाद कोर्ट इसपर सुनवाई करेगी. कोर्ट ने स्पष्ट किया इस मामले में कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के सम्बंधित अधिकारी से सहयोग करेंगे.

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सुनवाई में कोर्ट ने जानना चाहा कि एयरपोर्ट के लिए क्या प्लानिंग है: पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ये बताने को कहा कि राज्य में नए एयरपोर्ट बनाए जाने के मामले क्या कार्रवाई की गई. दोनों सरकार से पूछा गया है कि एयरपोर्ट के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं. पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने जानना चाहा था कि कार्यरत एयरपोर्ट पटना, गया, बिहटा और दरभंगा के एयरपोर्ट के विकास, विस्तार और सुरक्षा के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की क्या योजना है. बहुत सारी सुविधाओं की कमी है. एयरपोर्ट के निर्माण के लिए और क्या-क्या किया जा रहा है.

चार सप्ताह बाद की जाएगी अगली सुनवाई: हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट बनाने के लिए पहले भी केंद्र की सरकार और स्टेट गर्वनमेंट को बिहार की राजधानी पटना में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने पर विचार करने को कहा था. तत्कालीन चीफ संजय करोल की खंडपीठ ने इस सम्बन्ध में अभिजीत कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने साफ-साफ लफ्जों में कहा था कि स्टेट की जनता को भयमुक्त एयरपोर्ट की यात्रा की सुविधा मिले जो यहां की जनता का हक है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद की जाएगी.

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