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संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी मामले में पटना HC सख्त, तीन सप्ताह में मांगा जवाब

संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए तीन सप्ताह में जवाब मांगा है. बता दें कि इस मामले पर हाईकोर्ट ने 13 मई को ही जवाब मांगा था.

Patna High Court
Patna High Court
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Published : Jun 21, 2021, 10:20 PM IST

पटना: राज्य सरकार को संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने जवाब देने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है. इस दौरान हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के मामले से सबंधित मामलों पर भी सुनवाई की.

चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.

ये भी पढ़ें: बगहा के चकदहवा में गंडक की तबाही, गांववालों की SDM से गुहार- बांध बनवाकर बचा लें 'झंडू टोला'

रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
बता दें कि बिहार स्टेट संविदा स्वास्थ्यकर्मी फेडरेशन (Bihar State Contract Health Workers Federation) की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट ने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

लेकिन सरकार ने रिपोर्ट अब तक नहीं पेश किया है. इन संविदाकर्मियों को लेकर 10 फरवरी, 2017 को जो फिटमेंट कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

तीन सप्ताह की मिली मोहलत
इसके साथ ही इन संविदाकर्मियों के वेतनमान में 40 से 50 फीसदी बढ़ाने के बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी (Bihar State Health Society) के आदेश का भी पालन नहीं किया गया है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने 13 मई 2021 को ही राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया था. लेकिन जवाब नहीं देने के कारण कोर्ट ने तीन सप्ताह की और मोहलत दी है.

ये भी पढ़ें: Bettiah Crime News: बदमाश के एक हाथ में बंदूक, दूसरा हाथ पेड़ में बंधा, जानिए क्या है माजरा...

हलफनामा नहीं किया गया दायर
पूरे राज्य में कोविड कचरा नष्ट करने के मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हलफनामा नहीं दायर किए जाने के कारण इस मामले पर सुनवाई टल गई.

3 जून 2021 को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य में कोविड कचरे को नष्ट करने की व्यवस्था का ब्यौरा देने का निर्देश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया था. लेकिन उनके हलफनामा दायर नहीं करने के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले पर कल भी सुनवाई की जाएगी.

पटना: राज्य सरकार को संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने जवाब देने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है. इस दौरान हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी (Corona Pandemic) के मामले से सबंधित मामलों पर भी सुनवाई की.

चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की.

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रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश
बता दें कि बिहार स्टेट संविदा स्वास्थ्यकर्मी फेडरेशन (Bihar State Contract Health Workers Federation) की ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट ने प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

लेकिन सरकार ने रिपोर्ट अब तक नहीं पेश किया है. इन संविदाकर्मियों को लेकर 10 फरवरी, 2017 को जो फिटमेंट कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट दिया, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

तीन सप्ताह की मिली मोहलत
इसके साथ ही इन संविदाकर्मियों के वेतनमान में 40 से 50 फीसदी बढ़ाने के बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी (Bihar State Health Society) के आदेश का भी पालन नहीं किया गया है. इस मामले पर हाईकोर्ट ने 13 मई 2021 को ही राज्य सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया था. लेकिन जवाब नहीं देने के कारण कोर्ट ने तीन सप्ताह की और मोहलत दी है.

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हलफनामा नहीं किया गया दायर
पूरे राज्य में कोविड कचरा नष्ट करने के मामले में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा हलफनामा नहीं दायर किए जाने के कारण इस मामले पर सुनवाई टल गई.

3 जून 2021 को हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य में कोविड कचरे को नष्ट करने की व्यवस्था का ब्यौरा देने का निर्देश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया था. लेकिन उनके हलफनामा दायर नहीं करने के कारण इस मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले पर कल भी सुनवाई की जाएगी.

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