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औद्योगिक नीति में परिवर्तन लाने के संबंध में HC ने सरकार और बियाडा से किया जवाब तलब - Bihar Industrial Area Development Authority

पटना हाईकोर्ट ने बियाडा की आवंटित भूमि को अस्पताल और निजी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्टर के लिए आवंटित करने के मामले में राज्य सरकार और बियाडा को अपनी औद्योगिक नीति में बदलाव लाने के संबंध में जवाब तलब किया है.

Patna High Court
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Published : Dec 1, 2022, 2:25 PM IST

पटना: हाईकोर्ट ने बियाडा की आवंटित भूमि (Bihar Industrial Area Development Authority) को अस्पताल और निजी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित करने और राज्य सरकार व बियाडा को अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में जवाब तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एक कंपनी की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य के औद्योगिक विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ड्रिक से स्थिति स्पष्ट करने को कहा.

ये भी पढ़ें- तंदूर हट रेस्टोरेंट मामले में HC ने वित्त आयोग को लगाई फटकार, कहा.. 'किस अधिकार से रेस्टोरेंट तोड़ा गया'

इस दौरान बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर भी मौजूद थे. महाधिवक्ता व प्रधान सचिव पॉन्ड्रिक दोनों ने कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट के हाल के आदेशों के आलोक में ही बियाडा अपनी भूमि आवंटन नीति को और भी लचीला कर दिया है.

चूंकि बिहार में जमीन के उपजाऊ होने के कारण, उनके दाम बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए बियाडा ने बिहार के बाहर से आने वाले उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य में 20 से 80 फ़ीसदी तक की रियायत दे रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 14दिसम्बर,2022 को होगी.

पटना: हाईकोर्ट ने बियाडा की आवंटित भूमि (Bihar Industrial Area Development Authority) को अस्पताल और निजी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित करने और राज्य सरकार व बियाडा को अपनी औद्योगिक नीति में परिवर्तन लाने के सम्बन्ध में जवाब तलब किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने एक कंपनी की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य के औद्योगिक विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉन्ड्रिक से स्थिति स्पष्ट करने को कहा.

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इस दौरान बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर भी मौजूद थे. महाधिवक्ता व प्रधान सचिव पॉन्ड्रिक दोनों ने कोर्ट को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि पटना हाईकोर्ट के हाल के आदेशों के आलोक में ही बियाडा अपनी भूमि आवंटन नीति को और भी लचीला कर दिया है.

चूंकि बिहार में जमीन के उपजाऊ होने के कारण, उनके दाम बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए बियाडा ने बिहार के बाहर से आने वाले उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य में 20 से 80 फ़ीसदी तक की रियायत दे रही है. इस मामले पर अगली सुनवाई 14दिसम्बर,2022 को होगी.

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