पटना: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के थानों को कंप्यूटरीकृत किए जाने के मामले पर सुनवाई करते राज्य सरकार को 22 दिसंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.
चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने अधिवक्ता ओमप्रकाश की जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि राज्य सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि अक्टूबर 2020 तक सभी थानों को कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक यह नहीं हो पाया.
अगली सुनवाई 22 दिसंबर को
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि करोना महामारी के कारण थानों के कंप्यूटरीकरण का कार्य बाधित हुआ था. अब इस कार्य को फिर से किया जा रहा हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 22 दिसंबर को फिर की जाएगी.