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बीएड कॉलेजों में हुई असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली रद्द, पटना हाईकोर्ट का फैसला

बिहार के सरकारी बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद पर की गई नियुक्ति को पटना हाइकोर्ट ने अवैध करार देते हुए उसे निरस्त कर दिया.

Patna High Court
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Published : Mar 22, 2021, 10:47 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में हुई एसिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने रवि कुमार और अन्य की तरफ से दायर हुई तीन रिट पर सुनवाई की.

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18 रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया की यह नियुक्ति बहाली के लिये निकाले गये विज्ञापन के शर्तों के खिलाफ जाकर बीएड कॉलेजों में की गई है. विज्ञापन 478 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया था जबकि नियुक्तियां 451 पदों पर ही की गई.

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योग्य उम्मीदवारों जिनमें याचिकाकर्ता शामिल थे, उनके लिए देय आरक्षण में भी गड़बड़ी की गई. हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कई बार राज्य सरकार को निर्देश दिया की प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में ही बहाली लेने हेतु उचित कदम उठाएं. लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर अंत में पूरी नियुक्ति को ही रद्द करना पड़ा.

पटना: पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में हुई एसिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को अवैध करार देते हुए उसे रद्द कर दिया है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने रवि कुमार और अन्य की तरफ से दायर हुई तीन रिट पर सुनवाई की.

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18 रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया की यह नियुक्ति बहाली के लिये निकाले गये विज्ञापन के शर्तों के खिलाफ जाकर बीएड कॉलेजों में की गई है. विज्ञापन 478 रिक्त पदों के लिए प्रकाशित किया गया था जबकि नियुक्तियां 451 पदों पर ही की गई.

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