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पटना: हाई कोर्ट का निर्देश-  STET परीक्षा की OMR शीट को रखा जाए सुरक्षित - पटना हाई कोर्ट का निर्देश

इसके पहले पिछले महीने दो जून को भी पटना हाई कोर्ट ने कुछ रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में सुनवाई करते हुए उक्त परीक्षा के ओएमआरशीट को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. इसी क्रम में आज हाई कोर्ट ने 16 मई को सेकेंडरी टीईटी परीक्षा के कम्प्यूटर ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

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Published : Jul 3, 2020, 8:55 PM IST

पटना: हाई कोर्ट ने पिछले 16 मई को रद्द हुए सेकेंडरी टीईटी परीक्षा के उत्तर पत्र यानी कम्प्यूटर ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय ने आलोक कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उक्त आदेश को पारित किया.

गौरतलब है कि इसके पहले पिछले महीने दो जून को भी पटना हाई कोर्ट ने कुछ रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में सुनवाई करते हुए उक्त परीक्षा के ओएमआरशीट को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. इसी क्रम में आज हाई कोर्ट ने 16 मई को सेकेंडरी टीईटी परीक्षा के कम्प्यूटर ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

एसटीईटी परीक्षा 16 मई को हुई थी रद्द
बता दें कि इसी वर्ष 28 जनवरी को एसटीईटी परीक्षा संचालित हुई थी, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 16 मई को रद्द करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता ने परीक्षा को रद्द करने के आदेश को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है. इसी मामले में आज हाई कोर्ट का आदेश आया है.

पटना: हाई कोर्ट ने पिछले 16 मई को रद्द हुए सेकेंडरी टीईटी परीक्षा के उत्तर पत्र यानी कम्प्यूटर ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. जस्टिस डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय ने आलोक कुमार की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को उक्त आदेश को पारित किया.

गौरतलब है कि इसके पहले पिछले महीने दो जून को भी पटना हाई कोर्ट ने कुछ रिट याचिकाकर्ताओं के मामले में सुनवाई करते हुए उक्त परीक्षा के ओएमआरशीट को सुरक्षित रखने का आदेश दिया था. इसी क्रम में आज हाई कोर्ट ने 16 मई को सेकेंडरी टीईटी परीक्षा के कम्प्यूटर ओएमआर शीट को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है.

एसटीईटी परीक्षा 16 मई को हुई थी रद्द
बता दें कि इसी वर्ष 28 जनवरी को एसटीईटी परीक्षा संचालित हुई थी, जिसे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 16 मई को रद्द करने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ता ने परीक्षा को रद्द करने के आदेश को हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी है. इसी मामले में आज हाई कोर्ट का आदेश आया है.

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