ETV Bharat / state

Patna High Court ने भौतिकी में 5 गलत सवालों पर BSEB की एक्सपर्ट समिति को दिया ये निर्देश - उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति

पटना हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए तैयार किए गए फिजिक्स के पेपर में गलत 5 सवालों की याचिका को चुनौती दी गई जिसपर सुनवाई हुई..अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Aug 3, 2023, 9:12 PM IST

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार स्कूल परीक्षा समिति द्वारा तैयार भौतिकी विषय में पांच गलत प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने प्रकाश चंद्र मिश्रा व अन्य की याचिकायों पर सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- Jamui Encroachment : हाईकोर्ट के निर्देश पर जमुई में 64 घरों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटा कब्जा

भौतिकी विषय में गलत 5 सवालों को चुनौती : याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन संख्या पीआर / 373 / 2019 के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में बिहार राज्य परीक्षा समिति द्वारा बनाई गई प्रश्नावली में पांच गलत प्रश्न थे. इसको लेकर पूर्व में 29 जून 2022 को भी हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को रिपोर्ट पेश करने को कहा : दरअसल, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित बिहार स्कूल परीक्षा समिति ने फिजिक्स के पेपर में 5 गलत सवाल थे जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. दो सप्ताह बाद जब इस मामले की फिर से सुनवाई होगी तो एक्सपर्ट कमेटी इन विवादित सवालों पर रिपोर्ट अदालत के सामने रखेगी.

17 अगस्त को सुनवाई : पटना हाई कोर्ट ने फिर दिनांक 29.06.22 को पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत समिति द्वारा तैयार किए गए गलत प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. इस मामले पर अगली सुनवाई की 17 अगस्त 2023 को होगी.

पटना : बिहार की पटना हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार स्कूल परीक्षा समिति द्वारा तैयार भौतिकी विषय में पांच गलत प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने प्रकाश चंद्र मिश्रा व अन्य की याचिकायों पर सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

ये भी पढ़ें- Jamui Encroachment : हाईकोर्ट के निर्देश पर जमुई में 64 घरों पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन से हटा कब्जा

भौतिकी विषय में गलत 5 सवालों को चुनौती : याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि विज्ञापन संख्या पीआर / 373 / 2019 के तहत उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली में बिहार राज्य परीक्षा समिति द्वारा बनाई गई प्रश्नावली में पांच गलत प्रश्न थे. इसको लेकर पूर्व में 29 जून 2022 को भी हाई कोर्ट ने प्रतिवादियों को एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.

हाईकोर्ट ने एक्सपर्ट कमेटी को रिपोर्ट पेश करने को कहा : दरअसल, उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोजित बिहार स्कूल परीक्षा समिति ने फिजिक्स के पेपर में 5 गलत सवाल थे जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. दो सप्ताह बाद जब इस मामले की फिर से सुनवाई होगी तो एक्सपर्ट कमेटी इन विवादित सवालों पर रिपोर्ट अदालत के सामने रखेगी.

17 अगस्त को सुनवाई : पटना हाई कोर्ट ने फिर दिनांक 29.06.22 को पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया, जिसके तहत समिति द्वारा तैयार किए गए गलत प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था. इस मामले पर अगली सुनवाई की 17 अगस्त 2023 को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.