पटना: कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व एएसपी राजकुमार यादव को पटना हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है. पटना व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक ने 10 साल की सश्रम कैद की सजा सुनायी थी. हाई कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में जमानत दी है.
पूर्व एएसपी राजकुमार यादव को पटना हाई कोर्ट ने बुधवार जमानत दे दी. जस्टिस वीरेंद्र कुमार ने यह फैसला सुनाया. इस मामले में सीबीआई की जांच पर जस्टिस वीरेन्द्र कुमार ने संतुष्टि जाहिर नहीं की. कोर्ट पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में पूर्व एएसपी राजकुमार यादव को जमानत दी है. पूर्व एएसपी राजकुमार यादव पर दो लोगों का एनकाउंटर का आरोप था. इस मामले में हाई कोर्ट ने पटना व्यवहार न्यायालय के फैसले को पलट दिया है.
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1996 का है मामला
बता दें कि 1996 में दानापुर थाने के गाभतल से तत्कालीन दारोगा राजकुमार यादव ने चार लड़कों को जबरदस्ती उठाकर पुलिस जीप में बैठा लिया था. सुबह उनमें से दो के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर थी. इस मामले में दानापुर थाने में राजकुमार यादव और अन्य के खिलाफ फर्जी एनकाउंटर की प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी. इस मामले में पटना के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इसी साल फरवरी में एएसपी को 10 वर्षो की सजा सुनाई थी.