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गुमशुदा बच्ची की बरामदगी नहीं होने पर चीफ जस्टिस नाराज, बेगूसराय SP को लगाई फटकार

बेगूसराय से तीन साल पहले अपहृत/गुमशुदा हुई बच्ची के बरामदगी नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने बेगूसराय के एसपी को फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.

Patna High Court
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Published : Jan 22, 2021, 4:24 PM IST

पटना: बेगूसराय से तीन साल पहले अपहृत/गुमशुदा हुई बच्ची की बरामदगी नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने एसपी बेगूसराय को पुलिस की कार्यशैली स्वयं जांच कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है.

इस सिलसिले में 4 अप्रैल 2018 को प्राप्त पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी. बेगूसराय एसपी को तीन हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट हलफनामे के जरिए दायर करने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट नहीं दायर होने पर एसपी को खुद कोर्ट में हाज़िर होना होगा.

ये भी पढ़ें: VIDEO: 'हम तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, DM साहब', वायरल हो रहा है यह फोन कॉल

बता दें कि पुलिस तीन साल से बच्ची का पता तक नहीं लगा पाई है. अपहरण 24 सितम्बर 2017 को बरौनी में हुआ और इस मामले की प्राथमिकी दो महीने बाद दर्ज हुई थी. इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

पटना: बेगूसराय से तीन साल पहले अपहृत/गुमशुदा हुई बच्ची की बरामदगी नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने एसपी बेगूसराय को पुलिस की कार्यशैली स्वयं जांच कर अगली सुनवाई में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है.

इस सिलसिले में 4 अप्रैल 2018 को प्राप्त पत्र पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी. बेगूसराय एसपी को तीन हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट हलफनामे के जरिए दायर करने का निर्देश दिया गया है. रिपोर्ट नहीं दायर होने पर एसपी को खुद कोर्ट में हाज़िर होना होगा.

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बता दें कि पुलिस तीन साल से बच्ची का पता तक नहीं लगा पाई है. अपहरण 24 सितम्बर 2017 को बरौनी में हुआ और इस मामले की प्राथमिकी दो महीने बाद दर्ज हुई थी. इस मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी.

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