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पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन वकीलों की करेगा आर्थिक मदद - patna High Court news

पटना हाइकोर्ट ने कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे कोरोना योद्धाओं को वित्तीय प्रोत्साहन और सुरक्षा उपायों पर केंद्र और राज्य सरकार को 2 जून तक विस्तृत जवाब देने का मोहलत दिया है.

Patna High Court
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Published : May 23, 2020, 6:09 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कोरोना महामारी के समय आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता की पहल की है. 22 मई से जरूरतमंद अधिवक्ताओं के खाते में पैसा भेजने की कार्रवाई प्रारंभ किया जाएगा. इसके लिए 10 लाख रुपये का प्रबंध किया गया है. एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया.

जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
वहीं, पटना हाइकोर्ट ने कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे कोरोना योद्धाओं को वित्तीय प्रोत्साहन और सुरक्षा उपायों पर केंद्र और राज्य सरकार को 2 जून तक विस्तृत जवाब देने का मोहलत दिया है. विधि छात्रा शिवानी कौशिक की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये जानकारी देने का निर्देश दिया कि अन्य राज्यों में कोरोना योद्धाओं को किस तरह की प्रोत्साहन राशि और सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है. इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि चिकित्सक मेडिकलकर्मी, पुलिस, सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारीगण ही कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्षरत हैं. जहां डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ द्वारा अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना कोरोना मरीजों का ईलाज कर रहें हैं.

'2 जून को होगी अगली सुनवाई'
वहीं, जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि लॉकडाउन में पुलिस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. इसके अलावे सफाई कर्मचारी और अन्य सेवा देने वाले लोगों की भी महत्वपूर्ण योगदान है. इसलिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन और सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जून को होगी.

पटना: पटना हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कोरोना महामारी के समय आर्थिक संकट से जूझ रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता की पहल की है. 22 मई से जरूरतमंद अधिवक्ताओं के खाते में पैसा भेजने की कार्रवाई प्रारंभ किया जाएगा. इसके लिए 10 लाख रुपये का प्रबंध किया गया है. एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश चंद्र वर्मा की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से हुई, जिसमें ये निर्णय लिया गया.

जनहित याचिका पर हुई सुनवाई
वहीं, पटना हाइकोर्ट ने कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्ष कर रहे कोरोना योद्धाओं को वित्तीय प्रोत्साहन और सुरक्षा उपायों पर केंद्र और राज्य सरकार को 2 जून तक विस्तृत जवाब देने का मोहलत दिया है. विधि छात्रा शिवानी कौशिक की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को ये जानकारी देने का निर्देश दिया कि अन्य राज्यों में कोरोना योद्धाओं को किस तरह की प्रोत्साहन राशि और सुरक्षा व्यवस्था दी जा रही है. इस जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि चिकित्सक मेडिकलकर्मी, पुलिस, सफाई व्यवस्था में लगे कर्मचारीगण ही कोरोना महामारी के विरुद्ध संघर्षरत हैं. जहां डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ द्वारा अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना कोरोना मरीजों का ईलाज कर रहें हैं.

'2 जून को होगी अगली सुनवाई'
वहीं, जनहित याचिका में कोर्ट को बताया गया है कि लॉकडाउन में पुलिस बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. इसके अलावे सफाई कर्मचारी और अन्य सेवा देने वाले लोगों की भी महत्वपूर्ण योगदान है. इसलिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन और सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक हैं. इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जून को होगी.

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