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अदालती आदेश का उल्लंघन करने पर HC सख्त, तत्कालीन आईजी कारा को नोटिस जारी करने का आदेश

पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में कड़ा रुख (Patna HC Took Strict Action On Violation Of Court Order) अख्तियार कर लिया है. पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में एक्शन लिया है. तत्कालीन आईजी कारा एवं सुधार सेवा के मिथिलेश मिश्रा के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट
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Published : Dec 21, 2022, 10:59 PM IST

Updated : Dec 21, 2022, 11:08 PM IST

पटना: पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का (Patna High Court News) उल्लंघन करने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार कर (Patna HC Took Strict Action) लिया है. पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में तत्कालीन आईजी कारा एवं सुधार सेवा के मिथिलेश मिश्रा (Mithilesh Mishra IG Prison) के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajeev Ranjan Prasad) ने अल्लाउद्दीन अंसारी की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करने बाद ये आदेश दिया है.

ये भी पढे़ं- बिहार में पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की याचिका पर सुनवाई पूरी, पटना HC ने फैसला रखा सुरक्षित

HC अदालती आदेश का उल्लंघन करने पर लिया कड़ा एक्शन : पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में एक्शन लिया है. तत्कालीन आईजी कारा एवं सुधार सेवा के मिथिलेश मिश्रा के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है. साथ ही गत वर्ष 27 अगस्त को हुई बैठक का प्रस्ताव तथा गत वर्ष 19 फरवरी को जारी आदेश की प्रति रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया. कोर्ट ने माना कि आईजी ने अदालती आदेश का पालन नहीं किया है.

तत्कालीन आईजी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया : कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को तत्कालीन आईजी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. वहीं, आईजी को चार सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

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पटना: पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का (Patna High Court News) उल्लंघन करने के मामले में कड़ा रुख अख्तियार कर (Patna HC Took Strict Action) लिया है. पटना हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का उल्लंघन करने के मामले में तत्कालीन आईजी कारा एवं सुधार सेवा के मिथिलेश मिश्रा (Mithilesh Mishra IG Prison) के खिलाफ अवमानना का मामला शुरू किया है. जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajeev Ranjan Prasad) ने अल्लाउद्दीन अंसारी की आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करने बाद ये आदेश दिया है.

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तत्कालीन आईजी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया : कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को तत्कालीन आईजी को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. वहीं, आईजी को चार सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने का आदेश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

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Last Updated : Dec 21, 2022, 11:08 PM IST
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