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व्यवसायिक जमीन को अवैध तरीके से किया कब्जा, HC ने पूर्व चीफ कॉउंसलर समेत अन्य को जारी किया नोटिस - Bench Of Justice Partha Sarathi

व्यवसायिक जमीन को अवैध तरीके से बंदोबस्त करने के मामले में पटना हाईकोर्ट (Patna High Court News) ने सुनवाई की. मामले में कटिहार निगम के पूर्व चीफ कॉउंसलर समेत अन्य को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल व जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने विभाष चंद्र चौधरी की जनहित याचिका पर वर्चुअल रूप से सुनवाई करते हुए ये आदेश को पारित किया है. पढ़ें पूरी खबर...

पटना हाईकोर्ट न्यूज
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Published : Dec 16, 2022, 9:54 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने व्यवसायिक जमीन को कथित रूप से अवैध तरीके से बंदोबस्त कर दिये जाने के मामले में कटिहार निगम के पूर्व चीफ कॉउंसलर समेत अन्य को नोटिस जारी किया (Patna HC Notice To Former Chief Counselor) है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) व जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ (Bench Of Justice Partha Sarathi) ने विभाष चंद्र चौधरी की जनहित याचिका पर वर्चुअल रूप से सुनवाई करते हुए ये आदेश को पारित किया है.

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कटिहार निगम के पूर्व चीफ कॉउंसलर को नोटिस : याचिकाकर्ता का कहना है कि ये जमीन वर्ष 2007 से 2016 तक कटिहार नगर निगम क्षेत्र में पड़ता था, जिसकी जांच सीबीआई या भारत सरकार के ईडी से कार्रवाई जानी चाहिए.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह व प्रणव झा का कहना है कि ऐसे सभी जमीनों को निगम और जिला प्रशासन को अपने कब्जे में लेना चाहिए.

चीफ जस्टिस संजय करोल ने जारी किया नोटिस : कोर्ट ने पूर्व डिप्टी चीफ काउंसलर मंजूर खान, कटिहार नगर निगम के पूर्व मेयर बिजय सिंह व पूर्व डिप्टी मेयर श्रीमती पुष्पा देवी को भी नोटिस जारी किया है. याचिककर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ये घोटाला लगभग 500 करोड़ का है. इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

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पटना: पटना हाईकोर्ट ने व्यवसायिक जमीन को कथित रूप से अवैध तरीके से बंदोबस्त कर दिये जाने के मामले में कटिहार निगम के पूर्व चीफ कॉउंसलर समेत अन्य को नोटिस जारी किया (Patna HC Notice To Former Chief Counselor) है. चीफ जस्टिस संजय करोल (Chief Justice Sanjay Karol) व जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ (Bench Of Justice Partha Sarathi) ने विभाष चंद्र चौधरी की जनहित याचिका पर वर्चुअल रूप से सुनवाई करते हुए ये आदेश को पारित किया है.

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कटिहार निगम के पूर्व चीफ कॉउंसलर को नोटिस : याचिकाकर्ता का कहना है कि ये जमीन वर्ष 2007 से 2016 तक कटिहार नगर निगम क्षेत्र में पड़ता था, जिसकी जांच सीबीआई या भारत सरकार के ईडी से कार्रवाई जानी चाहिए.याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह व प्रणव झा का कहना है कि ऐसे सभी जमीनों को निगम और जिला प्रशासन को अपने कब्जे में लेना चाहिए.

चीफ जस्टिस संजय करोल ने जारी किया नोटिस : कोर्ट ने पूर्व डिप्टी चीफ काउंसलर मंजूर खान, कटिहार नगर निगम के पूर्व मेयर बिजय सिंह व पूर्व डिप्टी मेयर श्रीमती पुष्पा देवी को भी नोटिस जारी किया है. याचिककर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि ये घोटाला लगभग 500 करोड़ का है. इस मामले पर आगे भी सुनवाई की जाएगी.

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