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HC ने नाबालिग का नाम उजागर करने पर जताई नाराजगी, DGP को 3 सप्ताह के अंदर दिशा निर्देश जारी करने को कहा - etv news

पटना हाइकोर्ट (Patna High Court News) ने नाबालिग का नाम उजागर करने के मामले में पुलिस के साथ-साथ मीडिया को भी फटकार लगाई है. पटना हाइकोर्ट ने नाबालिग का नाम उजागर करने के मामले में राज्य के डीजीपी को तीन सप्ताह के भीतर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

Patna High Court News
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Published : Dec 14, 2022, 9:57 PM IST

पटना: पटना हाइकोर्ट ने नाबालिग का नाम उजागर करने के मामले में (Patna HC Expressed Displeasure) राज्य के डीजीपी को तीन सप्ताह के भीतर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बच्चों और उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया. साथ ही पुलिस अधिकारी या कोई अन्य जो कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने में शामिल पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया.

ये भी पढ़ें- बिहार में शराबबंदी सही ढंग से लागू नहीं, हाईकोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी, गिनाई ढेरों खामियां

नाबालिग का नाम उजागर करने पर HC ने जताई नाराजगी : जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajeev Ranjan Prasad) ने नाबालिग की मां की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. आवेदिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्वी चम्पारण के पुलिस ने नाबालिग एवं उसके परिजनों का नाम उजागर कर दिया. एक सोशल मीडिया हाउस ने उसे पूरी खबर बना कर चला दी जबकि पॉक्सो कानून के तहत किसी का निजता और गोपनीयता बनाए रखने का नियम है. इन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सभी को करना अनिवार्य है लेकिन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है. प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप, अपराध के शिकार नाबालिग का नाम उजागर किया जा रहा है.

कोर्ट ने पुलिस के साथ-साथ मीडिया को भी लगाई फटकार : जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने निर्देश देते हुए कहा कि पॉक्सो कानून की धारा 23 का उल्लंघन किया जा रहा है. मीडिया पीड़िता का पहचान का खुलासा कर समाचार प्रकाशित करने में संयम नहीं दिखा रहा है. पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ मीडिया भी पॉक्सो के प्रावधानों और उसके तहत नियमों का उल्लंघन कर रही हैं. इस मामले पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

पटना: पटना हाइकोर्ट ने नाबालिग का नाम उजागर करने के मामले में (Patna HC Expressed Displeasure) राज्य के डीजीपी को तीन सप्ताह के भीतर पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने बच्चों और उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया. साथ ही पुलिस अधिकारी या कोई अन्य जो कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने में शामिल पाया जाता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया.

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नाबालिग का नाम उजागर करने पर HC ने जताई नाराजगी : जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद (Justice Rajeev Ranjan Prasad) ने नाबालिग की मां की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. आवेदिका की ओर से कोर्ट को बताया गया कि पूर्वी चम्पारण के पुलिस ने नाबालिग एवं उसके परिजनों का नाम उजागर कर दिया. एक सोशल मीडिया हाउस ने उसे पूरी खबर बना कर चला दी जबकि पॉक्सो कानून के तहत किसी का निजता और गोपनीयता बनाए रखने का नियम है. इन नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सभी को करना अनिवार्य है लेकिन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा है. प्रक्रियाओं का पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप, अपराध के शिकार नाबालिग का नाम उजागर किया जा रहा है.

कोर्ट ने पुलिस के साथ-साथ मीडिया को भी लगाई फटकार : जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने निर्देश देते हुए कहा कि पॉक्सो कानून की धारा 23 का उल्लंघन किया जा रहा है. मीडिया पीड़िता का पहचान का खुलासा कर समाचार प्रकाशित करने में संयम नहीं दिखा रहा है. पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ मीडिया भी पॉक्सो के प्रावधानों और उसके तहत नियमों का उल्लंघन कर रही हैं. इस मामले पर तीन सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी.

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