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138 कोचिंग संस्थान होंगे बंद, पटना डीएम ने लिया एक्शन

पटना के डीएम डॉ चन्द्रशेखर सिंह (Patna DM Chandrashekhar Singh) ने जांच के बाद अयोग्य पाए गए 138 कोचिंग संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया है. साथ ही निबंधन के लिए 353 संस्थानों का आवेदन पुन: मिला है, जिसकी जांच करवायी जा रही है. पढ़ें पूरी खबर..

Patna DM Chandrashekhar Singh
Patna DM Chandrashekhar Singh
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Published : Apr 19, 2022, 8:18 PM IST

पटना: जिलाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक (coaching institute registration committee meeting) की गई. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना समिति के सदस्य-सचिव एवं प्राचार्य, पटना वीमेंस कॉलेज समिति के सदस्य के तौर पर उपस्थित रहे.

पढ़ें- यहां आप सिर्फ 2 रुपये में कर सकेंगे पूरी BPSC की तैयारी

निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन: बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया. 111 कोचिंग संस्थानों को जांचोपरान्त अयोग्य (many coaching institutes closed in patna) पाते हुए अस्वीकृत किया गया. इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया. शेष 211 आवेदनों में से मंगलवार की बैठक में कुल 153 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया और 27 जांचोपरान्त निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए.

138 कोचिंग संस्थान अयोग्य: इस बैठक के दौरान समिति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत 413 आवेदनों को स्वीकृत एवं 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया. अयोग्य पाए गए 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस निर्गत करते हुए बंद करने निर्देश दिया गया है अन्यथा अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत उन्हें 25 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड लगाया जाएगा साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एनआईसी के वेबसाइट पर सूचना अपलोड के निर्देश: जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निबंधन के लिए 353 आवेदन पुनः प्राप्त हुए जिनकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी करायी जा रही है. डीएम डॉक्टर सिंह ने दो सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन देने को कहा है, ताकि अगली बैठक में इसपर निर्णय लिया जा सके. गौरतलब हो कि कोचिंग संस्थानों के निबंधन हेतु छात्र/छात्राओं के लिए समुचित उपस्कर बेंच, डेस्क आदि, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, अग्नि सुरक्षा से उपाय, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या आदि का होना अनिवार्य है. पटना डीएम डॉक्टर सिंह ने कोचिंग संस्थानों के संचालन का नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने इससे संबंधित सूचनाओं को जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर समय-समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया है.

पढ़ें- 40 हज़ार छात्रों को एक छत के नीचे मिलेंगे सारे कोचिंग सेंटर, जल्द शुरू होगी आवंटन की प्रक्रिया

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पटना: जिलाधिकारी डॉ चन्द्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में बिहार कोचिंग संस्थान नियंत्रण एवं विनियमन अधिनियम, 2010 के अंतर्गत जिला कोचिंग संस्थान निबंधन समिति की बैठक (coaching institute registration committee meeting) की गई. बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना समिति के सदस्य-सचिव एवं प्राचार्य, पटना वीमेंस कॉलेज समिति के सदस्य के तौर पर उपस्थित रहे.

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निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन: बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि पूर्व में कोचिंग के निबंधन के लिए कुल 609 आवेदन प्राप्त हुए थे. इसके अंतर्गत 287 कोचिंग संस्थानों का निबंधन किया गया. 111 कोचिंग संस्थानों को जांचोपरान्त अयोग्य (many coaching institutes closed in patna) पाते हुए अस्वीकृत किया गया. इन्हें बंद करने का नोटिस दिया गया. शेष 211 आवेदनों में से मंगलवार की बैठक में कुल 153 आवेदनों पर विचार किया गया, जिसमें से 126 कोचिंग संस्थानों को निबंधन के लिए स्वीकृत किया गया और 27 जांचोपरान्त निबंधन के लिए अयोग्य पाए गए.

138 कोचिंग संस्थान अयोग्य: इस बैठक के दौरान समिति द्वारा अधिनियम के अंतर्गत 413 आवेदनों को स्वीकृत एवं 138 आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया. अयोग्य पाए गए 138 कोचिंग संस्थानों को नोटिस निर्गत करते हुए बंद करने निर्देश दिया गया है अन्यथा अधिनियम की धारा-6 के अंतर्गत उन्हें 25 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का अर्थदण्ड लगाया जाएगा साथ ही अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

एनआईसी के वेबसाइट पर सूचना अपलोड के निर्देश: जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निबंधन के लिए 353 आवेदन पुनः प्राप्त हुए जिनकी जांच अनुमंडल पदाधिकारी करायी जा रही है. डीएम डॉक्टर सिंह ने दो सप्ताह के अंदर जांच प्रतिवेदन देने को कहा है, ताकि अगली बैठक में इसपर निर्णय लिया जा सके. गौरतलब हो कि कोचिंग संस्थानों के निबंधन हेतु छात्र/छात्राओं के लिए समुचित उपस्कर बेंच, डेस्क आदि, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल की सुविधा, शौचालय की सुविधा, आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, अग्नि सुरक्षा से उपाय, शिक्षकों की पर्याप्त संख्या आदि का होना अनिवार्य है. पटना डीएम डॉक्टर सिंह ने कोचिंग संस्थानों के संचालन का नियमित अनुश्रवण करने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने इससे संबंधित सूचनाओं को जिला के एनआईसी के वेबसाइट पर समय-समय पर अपलोड करने का निर्देश दिया है.

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