पटना: पटना हाईकोर्ट ने मगध विश्वविद्यालय (former Vice Chancellor of Magadh University) के पूर्व वाइस चांसलर (वीसी) डॉ राजेन्द्र प्रसाद की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है. जस्टिस आशुतोष कुमार ने इस अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य निगरानी विभाग से जवाब तलब किया है. इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट को तीन सप्ताह के भीतर सुनवाई करने का आग्रह किया था. साथ ही पूर्व वीसी की गिरफ्तारी पर तत्काल रोक लगा दिया था.
पढ़ें- बिहार विद्यापीठ प्रबंध समिति से पटना हाईकोर्ट नाराज, कहा- क्यों न प्रबंधन का जिम्मा सरकार को दे दें
याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता डाक्टर रणजीत कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राजेन्द्र प्रसाद द्वारा पटना हाईकोर्ट में दायर अग्रिम जमानत व कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर अर्जियों पर सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस बीच याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को निष्पादित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश को पारित किया था.
इन धाराओं में केस दर्ज: राजेन्द्र प्रसाद के विरुद्ध आईपीसी की धारा 120 बी (अपराध करने के लिए रची गई आपराधिक साजिश) / 420(जालसाजी) व भ्रष्टाचार निवारण एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था. इसके पूर्व याचिकाकर्ता ने पटना हाईकोर्ट के समक्ष अग्रिम जमानत हेतु याचिका भी दायर किया है. इसके अलावा याचिकाकर्ता ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अर्जी भी दायर किया है. सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता की दलील थी कि उनकी अर्जियों पर बड़े पैमाने पर मुकदमों के लंबित रहने की वजह से सुनवाई नहीं की जा रही है. इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2022 को होगी.
पढ़ें: पटना हाईकोर्ट में दो नये जजों ने किया शपथ ग्रहण, कुल संख्या 27 हुई
विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP