ETV Bharat / state

'सभी मोदी चोर है' पर राहुल गांधी को पटना CJM कोर्ट का समन - चौकीदार चोर है

आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया है. इस केस की अगली सुनवाई 20 मई को होगी.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी
author img

By

Published : Apr 27, 2019, 2:31 PM IST

पटना: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने समन जारी किया है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत राहुल को समन जारी किया है. इस केस की अगली सुनवाई 20 मई को होगी.

राहुल ने रैली में दिया था बयान

दरअसल, राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक की एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम वालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद सुशील कुमार मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

राहुल ने 'मोदी' सरनेम वालों की छवि खराब की

सुशील कुमार मोदी इसी केस के सिलसिले में शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है. राहुल गांधी ने कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?' इस बयान को सुशील मोदी ने अपमानजनक बताते हुए कोर्ट से अनुरोध किया था कि राहुल की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए.

पटना: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने समन जारी किया है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत राहुल को समन जारी किया है. इस केस की अगली सुनवाई 20 मई को होगी.

राहुल ने रैली में दिया था बयान

दरअसल, राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक की एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम वालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद सुशील कुमार मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

राहुल ने 'मोदी' सरनेम वालों की छवि खराब की

सुशील कुमार मोदी इसी केस के सिलसिले में शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है. राहुल गांधी ने कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?' इस बयान को सुशील मोदी ने अपमानजनक बताते हुए कोर्ट से अनुरोध किया था कि राहुल की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए.

Intro:Body:

पटना: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने समन जारी किया है. उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत राहुल को समन जारी किया है. इस केस की अगली सुनवाई  20 मई को होगी.

राहुल ने रैली में दिया था बयान

दरअसल, राहुल गांधी ने 13 अप्रैल को कर्नाटक की एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम वालों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद सुशील कुमार मोदी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था.

राहुल ने 'मोदी' सरनेम वालों की छवि खराब की

सुशील कुमार मोदी इसी केस के सिलसिले में शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए थे. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है. राहुल गांधी ने कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?' इस बयान को सुशील मोदी ने अपमानजनक बताते हुए कोर्ट से अनुरोध किया था कि राहुल की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए. 


Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.