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बिहार में मुखिया का चुनाव कब होगा? पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया - राज्य निर्वाचन आयोग

बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम चुनाव कराने को तैयार है. पूरी व्यवस्था हो चुकी है. उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनावों के तर्ज पर पंचायत के चुनाव होंगे.

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पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी
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Published : Apr 8, 2021, 11:00 AM IST

पटना: बिहार ​में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सबकी नज़रे 2021 में होनेवाले पंचायत चुनावों पर टीकी हैं. लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है. पेंच राज्य चुनाव आयोग और केन्द्रीय चुनाव आयोग के बीच फंसा हुआ है. इसी बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि राज्य में पंचायत के चुनाव हो. उन्होंने कहा कि हमने पूरी व्यवस्था भी कर रखी है. ऐसे में निर्वाचन आयोग को यह फैसला करना है कि चुनाव कब कराए जाएंगे.

इसे भी पढ़ें: बिहार में 5000 से ज्यादा सहायक कार्यपालकों की होगी बहाली: मंत्री सम्राट चौधरी

'चुनाव में नहीं होनी चाहिए देरी'
दरअसल, बिहार में मुखिया सहित त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का मामला राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर अटका हुआ है. वहीं बिहार के मंत्री ने इस बारे में कहा कि जब चुनाव आयोग तय कर देगा तो हम चुनाव कराएंगे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना में एक मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए. जिस तरह लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होता है उसी तरह पंचायतों का भी चुनाव होना चाहिए.

मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम तो तैयार हैं, हम सारी व्यवस्था देते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग इसके बारे में आदेश देता है. चुकि इसबार का चुनाव ईवीएम से होना है.

'राज्य निर्वाचन आयोग और केन्द्रीय चुनाव के बीच वार्ता चल रही है. जैसे ही क्लीयरेंस मिलेगा हम चुनाव काराएंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग विधानसभा चुनाव करा के आए हैं, उसी तरह से हम पंचायत के चुनाव को करवाएंगे. हम पूरी व्यवस्था करेंगे ​कि पंचायत के चुनाव भी पूरी तरह से सुरक्षित हो'. सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार

वीडियो देखें

नल से जल नहीं आया तो मुखिया और वार्ड कमिश्नर पर होगी कार्रवाई
मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार के हर पंचायत के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसको लेकर सरकार कोशिश कर रही है. इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है. जिला मजिस्ट्रेट, डीपीआरओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि जिस भी पंचायत से शिकायत आए. वहां के संबंधित मुखिया, वार्ड कमिश्नर को नोटिस भेजा जाएगा और अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर विभाग कार्रवाई करेगा.

पटना: बिहार ​में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही सबकी नज़रे 2021 में होनेवाले पंचायत चुनावों पर टीकी हैं. लेकिन इसमें लगातार देरी हो रही है. पेंच राज्य चुनाव आयोग और केन्द्रीय चुनाव आयोग के बीच फंसा हुआ है. इसी बीच बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि राज्य में पंचायत के चुनाव हो. उन्होंने कहा कि हमने पूरी व्यवस्था भी कर रखी है. ऐसे में निर्वाचन आयोग को यह फैसला करना है कि चुनाव कब कराए जाएंगे.

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'चुनाव में नहीं होनी चाहिए देरी'
दरअसल, बिहार में मुखिया सहित त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव का मामला राज्य निर्वाचन आयोग और केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बीच ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर अटका हुआ है. वहीं बिहार के मंत्री ने इस बारे में कहा कि जब चुनाव आयोग तय कर देगा तो हम चुनाव कराएंगे. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की स्थापना में एक मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए. जिस तरह लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव होता है उसी तरह पंचायतों का भी चुनाव होना चाहिए.

मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम तो तैयार हैं, हम सारी व्यवस्था देते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग इसके बारे में आदेश देता है. चुकि इसबार का चुनाव ईवीएम से होना है.

'राज्य निर्वाचन आयोग और केन्द्रीय चुनाव के बीच वार्ता चल रही है. जैसे ही क्लीयरेंस मिलेगा हम चुनाव काराएंगे. उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग विधानसभा चुनाव करा के आए हैं, उसी तरह से हम पंचायत के चुनाव को करवाएंगे. हम पूरी व्यवस्था करेंगे ​कि पंचायत के चुनाव भी पूरी तरह से सुरक्षित हो'. सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार

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नल से जल नहीं आया तो मुखिया और वार्ड कमिश्नर पर होगी कार्रवाई
मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि बिहार के हर पंचायत के लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके, इसको लेकर सरकार कोशिश कर रही है. इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है. जिला मजिस्ट्रेट, डीपीआरओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि जिस भी पंचायत से शिकायत आए. वहां के संबंधित मुखिया, वार्ड कमिश्नर को नोटिस भेजा जाएगा और अगर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर विभाग कार्रवाई करेगा.

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