पटनाः अगर आपने अभी तब पैन नंबर (Permanent Account Number) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो अब सिर्फ 30 जून 2021 तक का मौका है. यह अंतिम समय सीमा खत्म होने में सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं. अगर आपका पैन आपके आधार से लिंक नहीं हुआ, तो अब उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना अदा करना होगा.
ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड (Invalid Pan Card) कर दिया जाएगा. अगर आप लिंक कर चुके हैं तो इसका स्टेट्स (PAN-Aadhaar link status) भी एक बार चेक कर लें. स्टेट्स ऑनलाइन चेक किया जा सकता है.
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आधार-पैन लिंक है या नहीं, ऐसे करें चेक:
⦁ PAN- Aadhar लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
⦁ पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा.
⦁ यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है.
⦁ इसके बाद आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है.
⦁ इसके बाद आपके फोन पर एक OTP भेजा जाएगा.
⦁ OTP को दर्ज करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा.
इस तरीके से भी करें अपना पैन कार्ड लिंक
इतना ही नहीं आप अपने मोबाइल से भी पैन को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar link) कर सकते हैं. आपको SMS के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
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आपका पैन-आधार लिंक है या नहीं...ऐसे करें चेक
⦁ आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
⦁ सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
⦁ इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा.
⦁ पेज पर ऊपर एक हाईपरलिंक होगा, जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
⦁ हाईपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार की डिटेल्स दर्ज करनी होगी.
⦁ 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए.
⦁ इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.