पटना: राज्य में अफसरशाही इस कदर बढ़ गयी है कि अब विभाग के अधिकारी कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं. ताजा उदाहरण पटना के भवन निर्माण विभाग का है. जहां काम पूरा होने के बाद भी दो ठेकेदारों को विभाग ने पैसे नहीं चुकाए. फिर मामला सिविल कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भवन निर्माण विभाग को ठेकेदारों के पैसे के भुगतान का आदेश दिया लेकिन विभाग ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए कोई जवाब नहीं दिया. इस बीच कोर्ट ने विभाग को कई बार नोटिस भी भेजे.
...नहीं तो कार्यालय होगा नीलाम
पटना सिविल कोर्ट की दीवानी अदालत ने विभाग के रवैये से आजिज होकर इसके कार्यालयों को जब्त करने का नोटिस जारी किया है. अपर न्यायाधीश प्रथम राजीव नयन ने अपने आदेश में कहा कि यदि 20 दिसंबर तक विभाग पैसे का भुगतान नहीं करेगा तो इसके सेंट्रल और पाटलिपुत्र डिवीजन के कार्यालयों को जब्त कर इसे नीलाम किया जाएगा और ठेकेदारों के पैसे चुकाए जाएंगे.
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49 लाख रुपये है बकाया
बता दें कि मामला 2016 का है. मन्मथ कंस्ट्रक्शन और शिव गंगा नारायण कंस्ट्रक्शन ने भवन निर्माण विभाग के कई कार्य की ठेकेदारी ली थी और समय पर काम भी पूरे कर दिए थे. लेकिन दोनों ठीकेदारों का 49 लाख से ज्यादा की राशि विभाग ने लटका कर रखा. फिर ठेकेदारों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा.