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पटना: अपहरण केस में शाहपुर थानाध्यक्ष की जांच करेंगे SSP, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

पटना में अपहरण के मामले को लेकर गृह विभाग ने एसएसपी को एक लेटर जारी किया है. जिसमें पूरे मामले में संबंधित थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच करने और उन पर कार्रवाई का भी आदेश दिया है.

पटना
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Published : Dec 17, 2020, 3:26 PM IST

पटना(शाहपुर): राजधानी के शाहपुर थाना क्षेत्र के हतनपुर गांव के रहने वाले रमेश राय के पुत्र के अपहरण के मामले में गृह विभाग ने जांच के आदेश दिये हैं. विभाग ने पटना एसएसपी को शाहपुर थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच कराते हुए उन पर अपेक्षित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए है. बता दें कि 12 मई 2020 को अपहरण के मामले की प्राथमिकी शाहपुर थानाध्यक्ष की ओर से 26 जून 2020 को दर्ज की गई. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गृह विभाग ने पटना एसएसपी को जांच के आदेश दिये हैं.

एसएसपी को दिये गए जांच के निर्देश
वहीं, इस मामले को लेकर गृह विभाग ने एसएसपी को एक लेटर जारी करते हुए पूरे मामले में संबंधित थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच करने के आदेश के साथ-साथ उन पर कार्रवाई का भी आदेश दिया है. दरअसल हतनपुर गांव के रहने वाले रमेश राय का बेटा 12 मई से लापता है. अपहरण के बाद रमेश राय लगातार शाहपुर थानाध्यक्ष से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन करते हैं. कहीं न कहीं इस मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाते हुए शाहपुर थानाध्यक्ष ने 26 जूनको रमेश राय के बेटे के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की. रमेश राय ने संबंधित अभियुक्त और संदिग्ध का उल्लेख भी किया. इसके बावजूद इसके शाहपुर थानाध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं की.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

थानाध्यक्ष से किया गया सवाल
मामले को लेकर गृह विभाग ने पटना एसएसपी को शाहपुर थानाध्यक्ष पर संज्ञान लेते हुए उनकी भूमिका की जांच करने के आदेश दिए हैं. इस मामले पर जब शाहपुर थानाध्यक्ष से उनका पक्ष लिया गया तो उन्होंने बताया कि रमेश राय की ओर से दी गई अपहरण की प्राथमिकी पर कार्रवाई चल रही है. हालांकि, उन्होंने 1 महीने लेट से प्राथमिकी दर्ज कराने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उस समय पूरे शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी. इस कारण आवेदक का आवेदन देर से लिया गया.

पटना(शाहपुर): राजधानी के शाहपुर थाना क्षेत्र के हतनपुर गांव के रहने वाले रमेश राय के पुत्र के अपहरण के मामले में गृह विभाग ने जांच के आदेश दिये हैं. विभाग ने पटना एसएसपी को शाहपुर थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच कराते हुए उन पर अपेक्षित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए है. बता दें कि 12 मई 2020 को अपहरण के मामले की प्राथमिकी शाहपुर थानाध्यक्ष की ओर से 26 जून 2020 को दर्ज की गई. इस मामले पर संज्ञान लेते हुए गृह विभाग ने पटना एसएसपी को जांच के आदेश दिये हैं.

एसएसपी को दिये गए जांच के निर्देश
वहीं, इस मामले को लेकर गृह विभाग ने एसएसपी को एक लेटर जारी करते हुए पूरे मामले में संबंधित थानाध्यक्ष की भूमिका की जांच करने के आदेश के साथ-साथ उन पर कार्रवाई का भी आदेश दिया है. दरअसल हतनपुर गांव के रहने वाले रमेश राय का बेटा 12 मई से लापता है. अपहरण के बाद रमेश राय लगातार शाहपुर थानाध्यक्ष से इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निवेदन करते हैं. कहीं न कहीं इस मामले पर ढुलमुल रवैया अपनाते हुए शाहपुर थानाध्यक्ष ने 26 जूनको रमेश राय के बेटे के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज की. रमेश राय ने संबंधित अभियुक्त और संदिग्ध का उल्लेख भी किया. इसके बावजूद इसके शाहपुर थानाध्यक्ष ने कार्रवाई नहीं की.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

थानाध्यक्ष से किया गया सवाल
मामले को लेकर गृह विभाग ने पटना एसएसपी को शाहपुर थानाध्यक्ष पर संज्ञान लेते हुए उनकी भूमिका की जांच करने के आदेश दिए हैं. इस मामले पर जब शाहपुर थानाध्यक्ष से उनका पक्ष लिया गया तो उन्होंने बताया कि रमेश राय की ओर से दी गई अपहरण की प्राथमिकी पर कार्रवाई चल रही है. हालांकि, उन्होंने 1 महीने लेट से प्राथमिकी दर्ज कराने के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि उस समय पूरे शहर में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी. इस कारण आवेदक का आवेदन देर से लिया गया.

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