पटना : छठे चरण के अंतर्गत माध्यमिक एवम् उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश दे दिया गया (salary payment of teachers in bihar) है. नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु उनसे इस आशय का शपथ पत्र लिया जाएगा कि उनके द्वारा समर्पित शैक्षणिक एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा के सभी समान पत्र सही हैं, तथा गलत सूचना देने पर नियोजन इकाई के द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.
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31 मार्च 2023 तक वेतन भुगतान करने पर निर्णय : बुधवार को शिक्षा विभाग द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को शपथ पत्र के आधार पर 31 मार्च 2023 तक वेतन का भुगतान करने पर निर्णय किया गया है. सभी नवनियुक्त शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापन अनिवार्य रूप से 31 मार्च 2023 से पहले करा लिए जाएंगे अन्यथा उसके बाद वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा.
शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच : बिहार जिला परिषद नगर निकाय मध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक सेवा नियुक्ति नियमावली 2020 में नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का प्रावधान उल्लेखित है. जिसके तहत मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद का यह दायित्व है कि वह सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की आवश्यक जांच जिला प्रशासन के सहयोग से निश्चित समय अवधि में करा लेंगे.
प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द करते हुए वेतन आदि के मद में दिए गए राशि की वसूली कर अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नवनियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों के समयबद्ध सत्यापन के लिए पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं संगत सूचनाओं को संग्रहित कर केंद्रीय कृत व्यवस्था के तहत सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है. इस पद्धति को नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए प्रभावी करने पर काम किया जा रहा है.