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पटना: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्रति पंचायत अब 5 के बजाय 7 लाभुकों को मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण में प्रति पंचायत अब 5 के बजाय 7 लाभुकों को मिलेगा लाभ मिलेगा. यह जानकारी परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी.

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प्रति पंचायत अब 5 के बजाय 7 लाभुकों को मिलेगा लाभ.
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Published : Sep 10, 2020, 10:40 PM IST

पटना: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण के लिए 11 सितम्बर से पंचायतवार आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी. 31 अक्टूबर 2020 तक पंचायतवार आवेदन लिया जाएगा और 24 नवंबर 2020 को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके लिए परिवहन विभाग ने शेड्यूल जारी किया है.

प्रतीक्षा सूची के आवेदक भी कर सकेंगे आवेदन
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनका आवेदन पूर्व के चरणों में किसी कारणवष अस्वीकृत हो गया था. इस चरण में नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनका चयन हुआ था, परंतु संबंधित पंचायत में रिक्ति नहीं रहने के कारण प्रतीक्षा सूची में रह गए एवं योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके, वह भी इस चरण में आवेदन कर सकते हैं.

प्रखंड स्तर पर सूची का होगा निर्माण
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सातवें चरण के लिए पंचायतवार आवेदन की तिथि समाप्त हो जाने के बाद 1 नवंबर से 5 नवंबर 2020 तक प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा. 10 नवंबर को औपबंधिक चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा. एवं 10 नवंबर से 19 नवंबर तक आपत्ति लिया जाएगा. 23 नवंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा तथा 24 नवंबर को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

चयन के बाद अनुदान प्राप्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन
24 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराया जाएगा. 24 नवंबर से लगातार वाहन खरीद के पश्चात चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन दे सकेंगे. आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर अनुदान की राशि सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा.


प्रति पंचायत 7 लाभुकों का किया जाएगा चयन
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अब प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा. 4 अनुसूचति जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा. पहले इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाता था, जिसमें तीन लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होते थे.

सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर इस योजना का पड़ा है प्रभाव
परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर इस योजना का काफी प्रभाव पड़ा है. इस योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, एवं स्वयं का वाहन होने से उनका आत्म सम्मान भी बढ़ा है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुगम सुविधा प्राप्त हुई है.

अब तक 28600 लाभुकों को मिला है रोजगार
राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के साकारात्क परिणाम सामने आए हैं. अब तक कुल छह चरणों में 28600 लाभुकों को इस योजना के तहत रोजगार से जोड़ा गया है. कई जिलों में प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ दिलाया गया है. योजना के तहत 4 सीटर से 10 सीटर तक नये वाहनों की कर सकते हैं.

पटना: मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत सातवें चरण के लिए 11 सितम्बर से पंचायतवार आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी. 31 अक्टूबर 2020 तक पंचायतवार आवेदन लिया जाएगा और 24 नवंबर 2020 को अंतिम चयनित सूची का प्रकाशन किया जाएगा. इसके लिए परिवहन विभाग ने शेड्यूल जारी किया है.

प्रतीक्षा सूची के आवेदक भी कर सकेंगे आवेदन
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनका आवेदन पूर्व के चरणों में किसी कारणवष अस्वीकृत हो गया था. इस चरण में नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ ही वैसे इच्छुक व्यक्ति जिनका चयन हुआ था, परंतु संबंधित पंचायत में रिक्ति नहीं रहने के कारण प्रतीक्षा सूची में रह गए एवं योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सके, वह भी इस चरण में आवेदन कर सकते हैं.

प्रखंड स्तर पर सूची का होगा निर्माण
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के सातवें चरण के लिए पंचायतवार आवेदन की तिथि समाप्त हो जाने के बाद 1 नवंबर से 5 नवंबर 2020 तक प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची का निर्माण किया जाएगा. 10 नवंबर को औपबंधिक चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा. एवं 10 नवंबर से 19 नवंबर तक आपत्ति लिया जाएगा. 23 नवंबर तक आपत्ति का निराकरण किया जाएगा तथा 24 नवंबर को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा.

चयन के बाद अनुदान प्राप्ति के लिए कर सकेंगे आवेदन
24 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा चयनित लाभुकों को चयनपत्र का तामिला कराया जाएगा. 24 नवंबर से लगातार वाहन खरीद के पश्चात चयनित लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति हेतु राशि का आवेदन दे सकेंगे. आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर अनुदान की राशि सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से लाभुक के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा.


प्रति पंचायत 7 लाभुकों का किया जाएगा चयन
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में अब प्रति पंचायत 7 योग्य लाभुकों का चयन किया जाएगा. 4 अनुसूचति जाति/जनजाति एवं 3 अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्य को वाहन की खरीद पर अनुदान का लाभ दिया जाएगा. पहले इस योजना के तहत हर पंचायत के लिए 5 योग्य आवेदकों का चयन किया जाता था, जिसमें तीन लाभुक अनुसुचित जाति/जनजाति एवं दो लाभुक अत्यंत पिछड़ा वर्ग के होते थे.

सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर इस योजना का पड़ा है प्रभाव
परिवहन सचिव ने बताया कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर इस योजना का काफी प्रभाव पड़ा है. इस योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी हुई है, एवं स्वयं का वाहन होने से उनका आत्म सम्मान भी बढ़ा है. साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुगम सुविधा प्राप्त हुई है.

अब तक 28600 लाभुकों को मिला है रोजगार
राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के साकारात्क परिणाम सामने आए हैं. अब तक कुल छह चरणों में 28600 लाभुकों को इस योजना के तहत रोजगार से जोड़ा गया है. कई जिलों में प्रवासी श्रमिकों को भी इस योजना का लाभ दिलाया गया है. योजना के तहत 4 सीटर से 10 सीटर तक नये वाहनों की कर सकते हैं.

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