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पटना के 750 से ज्यादा अस्पताल और क्लिनिकों पर लग सकता है ताला - Notice to hospitals under Environmental Protection Act

इस कार्रवाई से राजधानी के 750 से ज्यादा अस्पताल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर बंद हो सकते हैं. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत इन सभी को नोटिस जारी किया है.

प्रदूषण नियंत्रण परिषद
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Published : Aug 20, 2019, 8:46 PM IST

Updated : Aug 20, 2019, 10:43 PM IST

पटना: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बायो मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निपटारा नहीं करने के कारण पटना के 284 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, 252 डेंटल क्लिनिक और 240 डायग्नोस्टिक सेंटर को प्रोपोज्ड क्लोजर डायरेक्शन जारी किया है. इस डायरेक्शन में पूछा गया है कि नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया जाए.

प्रदूषण नियंत्रण परिषद के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई वैसे चिकित्सा संस्थानों पर की गई है जो अपने चिकित्सालयों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का सामूहिक उपचार केंद्र के माध्यम से निष्पादन नहीं कर रहे हैं और नियमावली के अन्य प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत इन सभी को नोटिस जारी किया है.

संवाददाता अमित वर्मा.

750 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस
इस कार्रवाई से राजधानी के 750 से ज्यादा अस्पताल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर बंद हो सकते हैं. पटना के लाइफलाइन अस्पताल, केयर अस्पताल, डॉ नगीना प्रसाद मेमोरियल अस्पताल, आदित्य अस्पताल, पटना बोन एंड स्पाइन हॉस्पिटल, मैक्सवेल ट्रॉमा हॉस्पिटल और ईडेन हॉस्पिटल समेत 284 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है.

240 पैथोलॉजिकल सेंटर्स को भी नोटिस
वहीं श्री साईं डेंटल हॉस्पिटल कंकड़बाग, कुमार डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ओरल फ्लोरा डेंटल एंड ओरल हॉस्पिटल डॉक्टर्स कॉलोनी, नालंदा डेंटल हॉस्पिटल कंकड़बाग और खाजपुरा स्थित स्माइल डेंटल केयर समेत 252 डेंटल हॉस्पिटल्स को भी यह नोटिस भेजा गया है. इसके अलावा कंकड़बाग के एस. एस. डायग्नोस्टिक, आर्य डायग्नोस्टिक, कुमार डायग्नोस्टिक, वेदांत डायग्नोस्टिक और बेउर जेल रोड स्थित कुमार जांच घर समेत 240 पैथोलॉजिकल सेंटर्स को भी नोटिस जारी कर इसके बारे में पूछा किया गया है.

पटना: बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बायो मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निपटारा नहीं करने के कारण पटना के 284 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, 252 डेंटल क्लिनिक और 240 डायग्नोस्टिक सेंटर को प्रोपोज्ड क्लोजर डायरेक्शन जारी किया है. इस डायरेक्शन में पूछा गया है कि नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण क्यों न उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया जाए.

प्रदूषण नियंत्रण परिषद के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि ये कार्रवाई वैसे चिकित्सा संस्थानों पर की गई है जो अपने चिकित्सालयों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का सामूहिक उपचार केंद्र के माध्यम से निष्पादन नहीं कर रहे हैं और नियमावली के अन्य प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत इन सभी को नोटिस जारी किया है.

संवाददाता अमित वर्मा.

750 से ज्यादा अस्पतालों को नोटिस
इस कार्रवाई से राजधानी के 750 से ज्यादा अस्पताल क्लिनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर बंद हो सकते हैं. पटना के लाइफलाइन अस्पताल, केयर अस्पताल, डॉ नगीना प्रसाद मेमोरियल अस्पताल, आदित्य अस्पताल, पटना बोन एंड स्पाइन हॉस्पिटल, मैक्सवेल ट्रॉमा हॉस्पिटल और ईडेन हॉस्पिटल समेत 284 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है.

240 पैथोलॉजिकल सेंटर्स को भी नोटिस
वहीं श्री साईं डेंटल हॉस्पिटल कंकड़बाग, कुमार डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ओरल फ्लोरा डेंटल एंड ओरल हॉस्पिटल डॉक्टर्स कॉलोनी, नालंदा डेंटल हॉस्पिटल कंकड़बाग और खाजपुरा स्थित स्माइल डेंटल केयर समेत 252 डेंटल हॉस्पिटल्स को भी यह नोटिस भेजा गया है. इसके अलावा कंकड़बाग के एस. एस. डायग्नोस्टिक, आर्य डायग्नोस्टिक, कुमार डायग्नोस्टिक, वेदांत डायग्नोस्टिक और बेउर जेल रोड स्थित कुमार जांच घर समेत 240 पैथोलॉजिकल सेंटर्स को भी नोटिस जारी कर इसके बारे में पूछा किया गया है.

Intro:पटना के 750 से ज्यादा अस्पताल क्लीनिक और डायग्नोस्टिक सेंटर बंद हो सकते हैं। इन सभी को नोटिस जारी करते हुए पूछा गया है कि नियमों का पालन नहीं करने के कारण क्यों न उन्हें बंद कर दिया जाए।


Body:बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने बायो मेडिकल वेस्ट का सही तरीके से निपटारा नहीं करने को लेकर पटना जिले के 284 स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, 252 डेंटल क्लिनिक और 240 डायग्नोस्टिक सेंटर को प्रपोज्ड क्लोजर डायरेक्शन जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण क्यों नहीं उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया जाए। प्रदूषण नियंत्रण परिषद के जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया की यह कार्यवाही वैसे चिकित्सा संस्थानों पर की गई है जो अपने चिकित्सालयों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट का सामूहिक उपचार केंद्र के माध्यम से निष्पादन नहीं कर रहे हैं और नियमावली के अन्य प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत इन सभी को नोटिस जारी किया है।


Conclusion:पटना के लाइफलाइन अस्पताल, केयर अस्पताल, डॉ नगीना प्रसाद मेमोरियल अस्पताल, आदित्य अस्पताल, पटना बोन एंड स्पाइन हॉस्पिटल, मैक्सवेल ट्रामा हॉस्पिटल और ईडेन हॉस्पिटल समेत 284 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है। वही श्री साईं डेंटल हॉस्पिटल कंकड़बाग, कुमार डेंटल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ओरल फ्लोरा डेंटल एंड ओरल हॉस्पिटल डॉक्टर्स कॉलोनी, नालंदा डेंटल हॉस्पिटल कंकड़बाग और खाजपुरा स्थित स्माइल डेंटल केयर समेत 252 डेंटल हॉस्पिटल्स को यह नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा कंकड़बाग के एस एस डायग्नोस्टिक, आर्य डायग्नोस्टिक, कुमार डायग्नोस्टिक, वेदांत डायग्नोस्टिक और बेउर जेल रोड स्थित कुमार जांच घर समेत 240 पैथोलॉजिकल सेंटर्स को भी यह नोटिस जारी किया गया है।
Last Updated : Aug 20, 2019, 10:43 PM IST

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