नई दिल्ली/ पटनाः मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के उम्रकैद की सजा के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच ने सीबीआई से 25 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. ब्रजेश ठाकुर को ट्रायल कोर्ट से यह सजा मिली थी.
साकेत कोर्ट ने सुनाई थी सजा
ब्रजेश ठाकुर ने उम्रकैद की सजा के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आरोपी को मौत तक कैद की सजा का आदेश सुनाया था. साथ ही उसपर 32 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. 11 फरवरी 2020 को साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने मामले में सजा सुनाई थी.
11 दोषियों को उम्रकैद
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में साकेत कोर्ट ने तीन महिलाओं समेत 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. जिसमें चार महिलाओं समेत छह दोषियों को सात साल और एक महिला को छह महीने की कैद की सजा मुकर्रर की गई थी. जिसे पूरा करने के बाद कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रांसफर हुआ था केस
पहले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले की सुनवाई बिहार के कोर्ट में चल रहा था. 7 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए. जिसके बाद साकेत कोर्ट ने 25 फरवरी 2019 से सुनवाई शुरु की थी.