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केंद्र ने राज्य सरकार को लिखी चिट्ठी, 'अंतरराज्यीय आवागमन पर कोई रोक नहीं'

लॉकडाउन के कारण स्थानीय स्तर पर कई गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है. इससे सामानों के आवागम को लेकर दिक्कतें हो रही है. वहीं, आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है. इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी गई है.

No restriction on movement of interstate goods and persons
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Published : Aug 23, 2020, 1:01 PM IST

पटना: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन है. हल जिले में इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी गई है. जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण किसी भी व्यक्ति या समान को राज्य से किसी अन्य राज्य के अंदर आवाजाही पर रोक नहीं है.

मुख्य सचिव को जारी लेटर में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कई जगहों से ऐसी सूचना आ रही है कि स्थानीय स्तर पर कई तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है. इससे सामानों के ले जाने या आने में दिक्कत हो रही है. वहीं, आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है. इसीलिए राज्य सचिव से आग्रह किया गया है कि वो ये बताएं कि उनके राज्य में आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी.

व्यक्ति या सामान के आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं
इसके अलावा राज्य सचिव को आदेश जारी कर दिशा-निर्देश दिया गया है कि किसी व्यक्ति या सामान के आवाजाही पर रोक नहीं है. इसके लिए उन्हें किसी तरह के पास की आवश्यकता भी नहीं है.

पटना: कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव के कारण बिहार में 6 सितंबर तक लॉकडाउन है. हल जिले में इसे लागू करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को दी गई है. इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से राज्य के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी गई है. जिसमें कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण किसी भी व्यक्ति या समान को राज्य से किसी अन्य राज्य के अंदर आवाजाही पर रोक नहीं है.

मुख्य सचिव को जारी लेटर में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि कई जगहों से ऐसी सूचना आ रही है कि स्थानीय स्तर पर कई तरह की गतिविधियों पर रोक लगाई जा रही है. इससे सामानों के ले जाने या आने में दिक्कत हो रही है. वहीं, आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही है. इसीलिए राज्य सचिव से आग्रह किया गया है कि वो ये बताएं कि उनके राज्य में आवाजाही पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी.

व्यक्ति या सामान के आवाजाही के लिए पास की आवश्यकता नहीं
इसके अलावा राज्य सचिव को आदेश जारी कर दिशा-निर्देश दिया गया है कि किसी व्यक्ति या सामान के आवाजाही पर रोक नहीं है. इसके लिए उन्हें किसी तरह के पास की आवश्यकता भी नहीं है.

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