पटना: बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन 31 जुलाई तक देने का आदेश दिया गया है. इसके लिए शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है. स्पष्ट किया है कि नवनियुक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान 31 जुलाई तक कर दिया जाए. शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की तरफ से राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश पत्र में जारी किया गया है.
31 मार्च 2023 तक वेतन भुगतान आदेशः नवनियुक्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के योगदान की तिथि से 31 मार्च 2023 तक वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया है. साथ ही प्रमाण पत्र की प्रति वेब पोर्टल पर अपलोड कर सत्यापन अनिवार्य रूप से 31 मार्च तक कराने का निर्देश दिया गया था. स्पष्ट किया गया है कि इस अवधि तक प्रमाण पत्रों को न तो वेब पोर्टल पर अपलोड किया गया है और न ही जांच की कार्रवाई पूर्ण की गई है.
31 जुलाई तक काम पूरा करेंः यह कृत्य विभागीय आदेश के प्रतिकूल है. अतः सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को नवनियुक्त माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों का वेतन भुगतान 31 जुलाई तक देने का निर्देश दिया है. नवनियुक्त प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय शिक्षकों की भांति ही नवनियुक्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्र की प्रति वेब पोर्टल पर अपलोड करते हुए राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर के बोर्ड विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्रों का सत्यापन विशेष दूत के माध्यम से 31 जुलाई के पूर्व करा ली जाए.
विलंब होने पर होगी कार्रवाईः पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रमाण पत्र की जांच/ सत्यापन में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर जिला प्रशासन की मदद भी ली जाए. प्रमाणपत्रों की जांच/ सत्यापन में किसी प्रकार की शिथिलता एवं विलंब के लिए संबंधित पदाधिकारी कर्मी को चिह्नित कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.