पटना: परिवहन विभाग ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाने की घोषणा की है. सभी दस्तावेज जैसे फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाणपत्र जो 1 फरवरी, 2020 के बाद या किसी भी समय समाप्त हो गए हैं, वो 30 सितंबर तक वैध रहेंगे.
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के कारण बड़ी संख्या में वाहन चालक अपने ड्राईविंग लाईसेंस, रजिस्ट्रेशन या अन्य कागजात नवीकरण नहीं करवा पाए हैं. लोगों को हो रही चिंताओं के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है. ताकि वे अपने वाहनों के फिटनेस, परमिट और अन्य कागजातों के लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना हों.
'दस्तावेजों को 30 सितंबर तक माने वैध'
परिवहन सचिव की ओर से सभी ट्रैफिक पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इसके लिए अनावश्यक रूप से किसी को परेशान ना करने का निर्देश दिया गया है. मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध मानें. इस मोहलत से अब उन वाहन चालकों को राहत मिलेगी, जिनके उक्त दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है.