पटना: आगामी 10 अक्टूबर को नगर परिषद मसौढ़ी (Municipal elections 2022 in Masaurhi) और नगर पंचायत पुनपुन (Nagar Panchayat Punpun) में प्रथम चरण का मतदान होना है. जिसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर चल रही है. प्रशासन की तरफ से सभी नामांकन करा चुके प्रत्याशियों के बीच आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाया गया. प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में विस्तार से बताया गया.
ये भी पढ़ें- नगर निकाय चुनाव 2022: गरीब मेहरूनिशा सामूहिक चंदा से लड़ेंगी चुनाव, विकास करने का लिया संकल्प
निर्वाचन पदाधिकारी ने पढ़ाया आचार संहिता का पाठ: अनुमंडल मुख्यालय के निर्वाचन पदाधिकारी परवीन जहां ने नगर निकाय चुनाव में अपना नामांकन करा चुके उन सभी प्रत्याशियों के बीच आदर्श आचार संहिता के रूप में उन्हें बताया गया कि सार्वजनिक रूप में बैनर पोस्टर, होर्डिंग्स, तोरण द्वार पर पूर्ण पाबंदी रहेगी. इसके अलावा नुक्कड़ नाटक, जुलूस के लिए उन्हें अनुमति लेना होगा. चुनाव कार्यालय संबंधित चुनाव एजेंट बनाने को लेकर उन्हें सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से अनुमति दी जाएगी. आय व्यय खर्च पर निगरानी रखना होगा. इसके अलावा मतदान केंद्र पर जहां-जहां सहायक चलंत मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं. वहां पर कई तरह की व्यवस्था की जाएगी.
बनाए गए कई मतदान केन्द्र : नगर परिषद मसौढ़ी में 34 वार्ड के लिए 78 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं. जहां पर सात सहायक चलंत बूथ हैं. वहीं नगर पंचायत पुनपुन में 11 वार्ड के 15,000 मतदाताओ के लिए 11 मतदान केंद्र बनाए गए हैं साथ ही एक सहायक चलंत बूथ भी बनाया गया है. अवर निर्वाचन पदाधिकारी प्रवीण जहां ने नगर परिषद मसौढ़ी (Municipal Council in Masaurhi) के सभी उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए उन्हें कई तरह के नियमों को बताया है. चुनाव आयोग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार अक्षरस: पालन करने का निर्देश दिया है. वहीं अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर पैनी निगाह जिले में बने आईटी विभाग के द्वारा किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर प्रचार करने वालों को सख्त मनाही है कि वह बिना अनुमति के नहीं कर सकते हैं. इसके अलावा शहर में तोरण द्वार पर भी पूर्ण पाबंदी है.
ये भी पढ़ें- निकाय चुनाव 2022 में क्या चाहते हैं मसौढ़ी के मतदाता, 'चाय पर चर्चा' में उठे मुद्दे