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मनी लॉन्ड्रिंग केस में MLC रीतलाल यादव को HC से राहत, 'अब जेल में रखना ठीक नहीं'

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Published : Aug 18, 2020, 6:53 PM IST

पटना हाई कोर्ट ने एमएलसी रीतलाल यादव पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फैसला सुनाया. कोर्ट ने मामले में पहले ही सुनवाई की थी, लेकिन फैसला नहीं बताया था.

पटना हाई कोर्ट
पटना हाई कोर्ट

पटना: एमएलसी रीतलाल यादव के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है. इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने एमएलसी रीतलाल यादव को राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है.

दरअसल, जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने रीतलाल यादव की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है.

7 साल से ज्यादा सजा काट चुके एमएलसी
बता दें कि वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने सुनवाई के दौरान बताया था कि मनी लांड्रिंग के मामले में अधिकतम सजा 7 वर्षों की होती हैं. जबकि रीतलाल यादव इस मामले में 7 वर्ष से अधिक जेल में रह चुके हैं. इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है.

पटना: एमएलसी रीतलाल यादव के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया है. इस मामले में पटना हाई कोर्ट ने एमएलसी रीतलाल यादव को राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है.

दरअसल, जस्टिस शिवा जी पांडेय की खंडपीठ ने रीतलाल यादव की याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद मंगलवार को कोर्ट की ओर से फैसला सुनाया गया है.

7 साल से ज्यादा सजा काट चुके एमएलसी
बता दें कि वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने सुनवाई के दौरान बताया था कि मनी लांड्रिंग के मामले में अधिकतम सजा 7 वर्षों की होती हैं. जबकि रीतलाल यादव इस मामले में 7 वर्ष से अधिक जेल में रह चुके हैं. इसलिए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले में उन्हें जेल में नहीं रखा जा सकता है.

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