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कोरोना को लेकर नए दिशा-निर्देश, 1 से 30 अप्रैल तक रहेंगे लागू

बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार के गृह विभाग ने अलर्ट जारी किया है. पटना जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं. संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच कराई जा रही है.

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कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश
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Published : Mar 27, 2021, 10:22 AM IST

Updated : Mar 27, 2021, 12:00 PM IST

पटना: केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस 1 अप्रैल से बिहार में भी लागू होगी. कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार में केंद्र सरकार की गाइडलाइन प्रभावी होगी. गृह विभाग ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है. जिसमें कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए शहर, जिलों या क्षेत्रों में पाबंदी संभव है. हालांकि, पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा. राज्यों के बीच आवाजाही पर रोक नहीं लगेगी.

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कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहीं गई बातें..
  • राज्यों के बीच आवाजाही पर रोक नहीं लगेगी.
  • अनुमति या e-permit की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
  • आरटी-पीसीआर टेस्ट के आंकड़े बढ़ाए जाएंगे.
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां सामान्य.
  • कंट्रोलर जोन के भीतर हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा.
  • कोरोना के नए मामले सामने आने पर तत्काल संबंधित व्यक्ति को आइसोलेट और क्वारंटाइन करना है.
  • जिन इलाकों में कोरोना के अधिक मामले सामने आएंगे, वहां प्रभावकारी तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाना है.
  • कंटेंटमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी.
  • मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है.

पटना: केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस 1 अप्रैल से बिहार में भी लागू होगी. कोरोना की रोकथाम के लिए बिहार में केंद्र सरकार की गाइडलाइन प्रभावी होगी. गृह विभाग ने इसको लेकर एक आदेश जारी किया है. जिसमें कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए शहर, जिलों या क्षेत्रों में पाबंदी संभव है. हालांकि, पूरे राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा. राज्यों के बीच आवाजाही पर रोक नहीं लगेगी.

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कोरोना को लेकर नए दिशा निर्देश
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में कहीं गई बातें..
  • राज्यों के बीच आवाजाही पर रोक नहीं लगेगी.
  • अनुमति या e-permit की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
  • आरटी-पीसीआर टेस्ट के आंकड़े बढ़ाए जाएंगे.
  • कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी गतिविधियां सामान्य.
  • कंट्रोलर जोन के भीतर हाउस टू हाउस सर्विलांस होगा.
  • कोरोना के नए मामले सामने आने पर तत्काल संबंधित व्यक्ति को आइसोलेट और क्वारंटाइन करना है.
  • जिन इलाकों में कोरोना के अधिक मामले सामने आएंगे, वहां प्रभावकारी तरीके से कंटेनमेंट जोन बनाना है.
  • कंटेंटमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी.
  • मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है.
Last Updated : Mar 27, 2021, 12:00 PM IST
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