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RJD सांसद मनोज झा को मिली बेल : चितरंजन गगन को भी राहत, MP-MLA कोर्ट का फैसला

पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सांसद मनोज कुमार झा एवं प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन की जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इनके खिलाफ भाजपा सांसद सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता
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Published : Oct 19, 2022, 5:56 PM IST

Updated : Oct 19, 2022, 6:54 PM IST

पटना: राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सांसद मनोज कुमार झा एवं प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन काे मानहानि के एक मुकदमे में राहत मिली है. पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने आज बुधवार काे मनोज झा और गगन द्वारा दाखिल जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इनके खिलाफ भाजपा सांसद सुशील मोदी ने वर्ष 2017 के जून में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

इसे भी पढ़ेंः खनन मंत्री के आरोपों पर बोले सुशील मोदी.. मानहानि का मुकदमा करूंगा



कोर्ट में उपस्थित हो जमानत की मांग कीः सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में राजद प्रवक्ता मनोज कुमार झा एवं चितरंजन गगन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया था. जिस पर संज्ञान लेते हुए एमपी एमएलए विशेष अदालत ने राजद के दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ समन जारी कर 21 सितम्बर 2022 को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा था. राजद प्रवक्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीति प्रसाद ने समय की मांग की थी. बुधवार काे राजद के दोनों प्रवक्ता सांसद मनोज झा एवं चितरंजन गगन एमपी एमएलए विशेष अदालत में उपस्थित हो जमानत की मांग की.

इसे भी पढ़ेंः 'सुशील मोदी उस बच्चे की तरह हैं जो मार खाएंगे, फिर कहेंगे मार कर देखो'- शिवानंद तिवारी

सुशील मोदी ने दर्ज कराया था मामलाः पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के सीजेएम कोर्ट में राज्य के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा व प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगा कर प्रतिष्ठा को आधात पहुंचाने के मामले में क्रिमिनल कम्पलेन्ट केस संख्या 6893/2017 के तहत मानहानि का मुकदमा (Sushil Modis defamation case) दर्ज कराया था. अभियुक्तों ने अपने बयान में पटना में आलीशान मकान होने, चर्च की 7.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर मॉल बनाये जाने के आरोप लगाये थे.

पटना: राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह सांसद मनोज कुमार झा एवं प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन काे मानहानि के एक मुकदमे में राहत मिली है. पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने आज बुधवार काे मनोज झा और गगन द्वारा दाखिल जमानत अर्जी मंजूर कर ली. इनके खिलाफ भाजपा सांसद सुशील मोदी ने वर्ष 2017 के जून में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था.

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कोर्ट में उपस्थित हो जमानत की मांग कीः सुशील कुमार मोदी ने पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में राजद प्रवक्ता मनोज कुमार झा एवं चितरंजन गगन के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कराया था. जिस पर संज्ञान लेते हुए एमपी एमएलए विशेष अदालत ने राजद के दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ समन जारी कर 21 सितम्बर 2022 को न्यायालय में उपस्थित होने को कहा था. राजद प्रवक्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजनीति प्रसाद ने समय की मांग की थी. बुधवार काे राजद के दोनों प्रवक्ता सांसद मनोज झा एवं चितरंजन गगन एमपी एमएलए विशेष अदालत में उपस्थित हो जमानत की मांग की.

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सुशील मोदी ने दर्ज कराया था मामलाः पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के सीजेएम कोर्ट में राज्य के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा व प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 व 500 के तहत आधारहीन, बेबुनियाद व तथ्यहीन आरोप लगा कर प्रतिष्ठा को आधात पहुंचाने के मामले में क्रिमिनल कम्पलेन्ट केस संख्या 6893/2017 के तहत मानहानि का मुकदमा (Sushil Modis defamation case) दर्ज कराया था. अभियुक्तों ने अपने बयान में पटना में आलीशान मकान होने, चर्च की 7.5 एकड़ जमीन पर कब्जा कर मॉल बनाये जाने के आरोप लगाये थे.

Last Updated : Oct 19, 2022, 6:54 PM IST
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