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Rahul Gandhi Reinstated : 'राहुल गांधी संसद में रहें या बाहर, देश को कोई फर्क नहीं पड़ता'- सुशील मोदी

सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाये जाने के बाद आज संसद में उनकी सदस्यता बहाल कर दी गयी. कांग्रेस नेताओं में इसे लेकर खुशी का माहौल है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बधाई दी है. वहीं भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने ज्यादा खुश नहीं होने की सलाह दी है.

सुशील कुमार मोदी
सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा सदस्य.
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Published : Aug 7, 2023, 11:01 PM IST

Updated : Aug 8, 2023, 2:55 PM IST

पटना: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई हो, पर इससे उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में रहें या बाहर रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वे सांसद के रूप में कभी गंभीर नहीं रहे. मोदी ने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं, जो किसी संसद सत्र से पहले छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं और कभी संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय स्मार्ट फोन पर व्यस्त दिखते हैं.

इसे भी पढ़ेंः Rahul Gandhi को नीतीश-तेजस्वी ने दी बधाई, कहा- 'हम सब खुश हैं.. देशहित में मिलकर करेंगे काम'

"सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के बयान को " नॉट इन गुड टेस्ट" कहा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते समय यह भी कहा कि उनका बयान अच्छा नहीं था. सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए."- सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा सदस्य

राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं मिला हैः सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं मिला है. केवल सजा को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी है. मोदी ने कहा कि 'मोदी' सरनेम के कारण मेरा भी अपमान हुआ, इसलिए मैंने भी राहुल गांधी के विरुद्ध पटना में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. इस पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे ही मामले में गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनायी थी. हाईकोर्ट ने उसे बरकरार रखा.

कब तक खैर मनाएंगेः सुशील मोदी ने कहा कि मोदी सरनेम वाले पूरे समुदाय को चोर बता कर हजारों लोगों का अपमान करने के केवल एक मामले में राहुल गांधी की सजा स्थगित हुई है. बिहार सहित कई राज्यों में उनके विरुद्ध ऐसे कई मुकदमे चल रहे हैं. समय आने पर संबंधित अदालतें फैसले सुनाएगी. वे खुद को कानून से ऊपर मान कर कब तक खैर मनाएंगे.

पटना: पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो गई हो, पर इससे उन्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संसद में रहें या बाहर रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वे सांसद के रूप में कभी गंभीर नहीं रहे. मोदी ने कहा कि ये वही राहुल गांधी हैं, जो किसी संसद सत्र से पहले छुट्टी मनाने विदेश चले जाते हैं और कभी संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय स्मार्ट फोन पर व्यस्त दिखते हैं.

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"सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के बयान को " नॉट इन गुड टेस्ट" कहा. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाते समय यह भी कहा कि उनका बयान अच्छा नहीं था. सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए."- सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा सदस्य

राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं मिला हैः सुशील मोदी ने कहा कि राहुल गांधी को क्लीन चिट नहीं मिला है. केवल सजा को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगायी है. मोदी ने कहा कि 'मोदी' सरनेम के कारण मेरा भी अपमान हुआ, इसलिए मैंने भी राहुल गांधी के विरुद्ध पटना में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है. इस पर सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने कहा कि ऐसे ही मामले में गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनायी थी. हाईकोर्ट ने उसे बरकरार रखा.

कब तक खैर मनाएंगेः सुशील मोदी ने कहा कि मोदी सरनेम वाले पूरे समुदाय को चोर बता कर हजारों लोगों का अपमान करने के केवल एक मामले में राहुल गांधी की सजा स्थगित हुई है. बिहार सहित कई राज्यों में उनके विरुद्ध ऐसे कई मुकदमे चल रहे हैं. समय आने पर संबंधित अदालतें फैसले सुनाएगी. वे खुद को कानून से ऊपर मान कर कब तक खैर मनाएंगे.

Last Updated : Aug 8, 2023, 2:55 PM IST
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