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बिहार में अनलॉक 3.0 के बीच 16 अगस्त तक जारी रहेगा लॉकडाउन, जानें क्या है गाइडलाइन - बिहार में लॉकडाउन

बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किया है उसमें जिला अनुमंडल ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन जैसी स्थिति जारी रहेगी. जबकि इस बीच केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक- 3.0 की गाइडलाइन भी लागू होगी.

लॉकडाउन
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Published : Aug 1, 2020, 8:34 AM IST

पटनाः बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज से दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया है जो 16 अगस्त तक जारी रहेगा. सरकार ने केंद्र के जरिए जारी की गई अनलॉक- 3.0 की गाइडलाइन को लागू करते हुए लॉकडाउन को जारी रखने का आदेश दिया है.

पूरे प्रदेश में आज से लॉकडाउन के बीच अनलॉक 3 की गाइडलाइन भी लागू हो गई है. सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई चीजों पर फिर से पाबंदियां लगाई है. हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच दिए गए गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा.

राजधानी में कम हुआ गाड़ियों का परिचालन
राजधानी में कम हुआ गाड़ियों का परिचालन

फॉलो की जाएगी केंद्र सरकार की गाइडलाइन
बिहार सरकार ने फैसला किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच दिए गए गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा. लेकिन गृह विभाग के तरफ से बिहार में लगातार चल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई है.

16 अगस्त तक होगी लॉकडाउन जैसी स्थिति
बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसमें जिला अनुमंडल ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन जैसी स्थिति जारी रहेगी. सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कार्यालयों मैं 50% कर्मचारी के साथ खोलने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही साथ निजी क्षेत्र के कार्यालयों को भी 50 % कर्मचारियों के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है.

सड़कों पर लॉकडाउन के बीच निगरानी करती पुलिस
सड़कों पर लॉकडाउन के बीच निगरानी करती पुलिस

ये भी पढ़ेंः बिहार में कोरोना संक्रमण से अब तक 298 लोगों की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 50 हजार के पार

अनलॉक- 3.0 में रेस्टूरेंट खोलने की अनुमती
वहीं, शॉपिंग मॉल को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा राज्य में रेस्टूरेंट को खोलने की मंजूरी होगी. लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी. रेस्टूरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी. साथ-साथ दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा.

हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं
राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी. हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगाई गई है. सिर्फ बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी. वहीं, बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी. जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी.

धार्मिक स्थलों और स्कूलों अभी भी बंद
बता दें कि बिहार सरकार ने स्कूल और कॉलेज के साथ सभी धार्मिक स्थल को बंद रखने का निर्देश दिया है. इसके अलावा सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पहले जैसे ही प्रतिबंधित रहेंगे. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिहार में कर्फ्यू लागू रहेगा.

पटनाः बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज से दोबारा लॉकडाउन शुरू हो गया है जो 16 अगस्त तक जारी रहेगा. सरकार ने केंद्र के जरिए जारी की गई अनलॉक- 3.0 की गाइडलाइन को लागू करते हुए लॉकडाउन को जारी रखने का आदेश दिया है.

पूरे प्रदेश में आज से लॉकडाउन के बीच अनलॉक 3 की गाइडलाइन भी लागू हो गई है. सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई चीजों पर फिर से पाबंदियां लगाई है. हालांकि इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच दिए गए गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा.

राजधानी में कम हुआ गाड़ियों का परिचालन
राजधानी में कम हुआ गाड़ियों का परिचालन

फॉलो की जाएगी केंद्र सरकार की गाइडलाइन
बिहार सरकार ने फैसला किया है कि केंद्र सरकार की तरफ से 1 अगस्त से 16 अगस्त के बीच दिए गए गाइडलाइन को फॉलो किया जाएगा. लेकिन गृह विभाग के तरफ से बिहार में लगातार चल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ पाबंदियां लगाई है.

16 अगस्त तक होगी लॉकडाउन जैसी स्थिति
बिहार सरकार ने जो आदेश जारी किया है, उसमें जिला अनुमंडल ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन जैसी स्थिति जारी रहेगी. सरकार के गाइडलाइन के अनुसार सरकारी कार्यालयों मैं 50% कर्मचारी के साथ खोलने का निर्देश जारी किया गया है. साथ ही साथ निजी क्षेत्र के कार्यालयों को भी 50 % कर्मचारियों के साथ खोलने का निर्देश दिया गया है.

सड़कों पर लॉकडाउन के बीच निगरानी करती पुलिस
सड़कों पर लॉकडाउन के बीच निगरानी करती पुलिस

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अनलॉक- 3.0 में रेस्टूरेंट खोलने की अनुमती
वहीं, शॉपिंग मॉल को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है. इसके अलावा राज्य में रेस्टूरेंट को खोलने की मंजूरी होगी. लेकिन वहां से सिर्फ टेक अवे या होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी. रेस्टूरेंट में बैठ कर खाने की व्यवस्था नहीं होगी. साथ-साथ दुकानों और मार्केट को खोलने के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा.

हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं
राज्य के भीतर ट्रांसपोर्ट के सारे माध्यमों पर फिलहाल रोक लगी रहेगी. हालांकि हवाई जहाज और ट्रेनों पर रोक नहीं लगाई गई है. सिर्फ बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी. वहीं, बिहार के अंदर टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी. जरूरी सामानों को ले जाने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी.

धार्मिक स्थलों और स्कूलों अभी भी बंद
बता दें कि बिहार सरकार ने स्कूल और कॉलेज के साथ सभी धार्मिक स्थल को बंद रखने का निर्देश दिया है. इसके अलावा सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पहले जैसे ही प्रतिबंधित रहेंगे. राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बिहार में कर्फ्यू लागू रहेगा.

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