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पटना में 7 दिन का लॉकडाउन, 16 जुलाई तक बंद रहेंगी सेवाएं

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Published : Jul 8, 2020, 4:16 PM IST

Updated : Jul 8, 2020, 11:34 PM IST

पटना में एक दिन में कोरोना के 235 नए मरीज मिले हैं. इसके बाद प्रशासन ने लॉकडाउन लगाने की कार्रवाई की गई है. इसके लिए हुई बैठक के बाद सरकार को प्रपोजल भेजा गया है.

पटना लॉकडाउन
पटना लॉकडाउन

पटना: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हए राजधानी पटना में अगले 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है. बता दें कि बिहार में कोरोना के आज एकसाथ 749 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 13 हजार 725 हो गई है.

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सबसे अधिक 235 मरीज पटना में मिले हैं. इसके अलावा बेगूसराय में 67, भागलपुर में 50, गोपालगंज में 61, नवादा में 36 और सीवान में 20 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है. प्रदेश में आज 37 जिलों में कोरोना मरीज मिले हैं. पटना में लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर गाइलाइन जारी की गई हैं.

डीएम का आदेश
डीएम का आदेश

क्या खुलेंगे, क्या बंद रहेंगे?
गाइडलाइंस के अनुसार 7 दिनों के लॉकडाउन में कई सेवाओं को जारी रखने की हिदायत दी गयी है, जबकि, कई पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी.

  • लॉकडाउन के चलते जिले के सभी धार्मिक स्थलों को फिर से बंद किया गया है.
  • लॉकडाउन के दौरान जरूरत के सामान वाली दुकानें एक दिन में दो चरणों में खोलने की इजाजत.
  • फल सब्ज़ी, मांस-मछली की दुकानें सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी.
  • दूसरी पाली में दुकानें शाम 4 से 7 तक ही खुलेंगी.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं इस प्रयोजन से भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित है. सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल सार्वजनिक कार्य हेतु बंद रहेंगे.
  • होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगे, सभी सिनेमा हॉल, र्शांपग मॉल , जिम्नेजियम, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरियम बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्कूल कालेज आदि अभी भी बंद रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे.
  • हॉस्पिटल, बैंक, बीमा ऑफिस और एटीएम को इस से बाहर रखा गया है. ये सवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.

इस बीच, राजधानी में हालात को देखते हुए सचिवालय के सभी कार्यालयों में आम आदमी की प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये निर्णय हुआ.

भागलपुर में 7 दिनों का लॉकडाउन
इससे पहले, भागलपुर में शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस विस्फोट पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने भागलपुर नगर निगम, सुलतानगंज नगर परिषद और कहलगांव व नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र में 7 दिनों के लिए लकडाउन लागू कर दिया गया है. इस दौरान सिर्फ आवश्यक गतिविधियों का ही संचालन होगा. बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,525 हो गई है तथा संक्रमितों के मरने वालों की संख्या 98 तक पुहंच गई है.

किशनगंज: 72 घंटों के लिए शहर लॉकडाउन
वहीं, किशनगंज में भी तीन दिनों के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 7 जुलाई से प्रभावी है. इस लॉकडाउन में आवश्यक वस्तु जैसे दवा, दूध,किराना आदि को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

पूर्वी चंपारण में लगाया गया लॉकडाउन
इसके साथ ही पूर्वी चंपारण जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिलाधिकारी शीर्षत अशोक कपिल ने भी जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन का आदेश पारित कर दिया है. आदेश के मुताबिक, शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

पटना: कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हए राजधानी पटना में अगले 7 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है. बता दें कि बिहार में कोरोना के आज एकसाथ 749 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 13 हजार 725 हो गई है.

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सबसे अधिक 235 मरीज पटना में मिले हैं. इसके अलावा बेगूसराय में 67, भागलपुर में 50, गोपालगंज में 61, नवादा में 36 और सीवान में 20 लोगों को संक्रमण की पुष्टि हुई है. प्रदेश में आज 37 जिलों में कोरोना मरीज मिले हैं. पटना में लागू किए गए लॉकडाउन को लेकर गाइलाइन जारी की गई हैं.

डीएम का आदेश
डीएम का आदेश

क्या खुलेंगे, क्या बंद रहेंगे?
गाइडलाइंस के अनुसार 7 दिनों के लॉकडाउन में कई सेवाओं को जारी रखने की हिदायत दी गयी है, जबकि, कई पाबंदियां पहले की तरह ही रहेंगी.

  • लॉकडाउन के चलते जिले के सभी धार्मिक स्थलों को फिर से बंद किया गया है.
  • लॉकडाउन के दौरान जरूरत के सामान वाली दुकानें एक दिन में दो चरणों में खोलने की इजाजत.
  • फल सब्ज़ी, मांस-मछली की दुकानें सुबह 6 से सुबह 10 बजे तक खुलेंगी.
  • दूसरी पाली में दुकानें शाम 4 से 7 तक ही खुलेंगी.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह एवं इस प्रयोजन से भीड़ इकट्ठा करना प्रतिबंधित है. सभी धार्मिक स्थान, पूजा स्थल सार्वजनिक कार्य हेतु बंद रहेंगे.
  • होटल, रेस्टोरेंट एवं अन्य आतिथ्य सेवाएं बंद रहेंगे, सभी सिनेमा हॉल, र्शांपग मॉल , जिम्नेजियम, स्वीमिंगपूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और आडिटोरियम बंद रहेंगे.
  • सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल स्कूल कालेज आदि अभी भी बंद रहेंगे. स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान इत्यादि बंद रहेंगे.
  • हॉस्पिटल, बैंक, बीमा ऑफिस और एटीएम को इस से बाहर रखा गया है. ये सवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी.

इस बीच, राजधानी में हालात को देखते हुए सचिवालय के सभी कार्यालयों में आम आदमी की प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये निर्णय हुआ.

भागलपुर में 7 दिनों का लॉकडाउन
इससे पहले, भागलपुर में शहरी क्षेत्रों में कोरोना वायरस विस्फोट पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने भागलपुर नगर निगम, सुलतानगंज नगर परिषद और कहलगांव व नवगछिया नगर पंचायत क्षेत्र में 7 दिनों के लिए लकडाउन लागू कर दिया गया है. इस दौरान सिर्फ आवश्यक गतिविधियों का ही संचालन होगा. बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,525 हो गई है तथा संक्रमितों के मरने वालों की संख्या 98 तक पुहंच गई है.

किशनगंज: 72 घंटों के लिए शहर लॉकडाउन
वहीं, किशनगंज में भी तीन दिनों के लिए लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है. यह आदेश 7 जुलाई से प्रभावी है. इस लॉकडाउन में आवश्यक वस्तु जैसे दवा, दूध,किराना आदि को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी.

ईटीवी भारत की रिपोर्ट

पूर्वी चंपारण में लगाया गया लॉकडाउन
इसके साथ ही पूर्वी चंपारण जिले में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिलाधिकारी शीर्षत अशोक कपिल ने भी जिले में एक बार फिर से लॉकडाउन का आदेश पारित कर दिया है. आदेश के मुताबिक, शाम 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

Last Updated : Jul 8, 2020, 11:34 PM IST
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